Jharkhand News, Ranchi: नौ टन से कम वजन की खनन सामग्री को ढोनेवाले वाहनों से टैक्स नहीं लिया जायेगा. इन वाहनों को यूजर चार्ज से मुक्त कर दिया गया है. नौ टन से अधिक वजन की खनन सामग्री ढोनेवाले वाहनों से ही यूजर चार्ज लिया जायेगा. इससे संबंधित नयी संशोधित अधिसूचना पथ निर्माण विभाग ने जारी कर दी है.
पहले यह प्रावधान था कि खनन ढोनेवाले वाहनों से यूजर चार्ज लिया जाये. इसमें वजन का जिक्र नहीं किया गया था, लेकिन बाद में बालू आदि कम वजनवाली सामग्री ढोने वाले वाहनों को इससे परेशानी होने लगी, तो सरकार के समक्ष इन्हें यूजर चार्ज से मुक्त रखने की मांग रखी गयी. इसके बाद ही सरकार ने यह फैसला लिया और प्रावधान में संशोधन कर दिया है.
यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे कॉमर्शियल वाहनों से 600 रुपये यूजर चार्ज लिया जाये. इस चार्ज को बढ़ाने के भी प्रावधान किये गये हैं. इसके तहत हर साल अधिकतम 10 प्रतिशत ही चार्ज बढ़ाया जायेगा. किसी भी हाल में यह चार्ज 10% से अधिक नहीं बढ़ेगा और हर वर्ष के एक अप्रैल को चार्ज बढ़ाने पर निर्णय होगा.
सरकार ने पिछले साल ही यूजर चार्ज लेने का प्रावधान किया था. इसके लिए खनन विभाग को ही ऐसे कॉमर्शियल वाहनों से यूजर चार्ज काट लेने का निर्देश दिया गया था. इस निर्देश के तहत ही अभी तक व्यवस्था चल रही है. यूजर चार्ज से आने वाले राजस्व को सरकार के खजाने में जमा कराया जायेगा. नौ टन से ज्यादा खनन सामग्री ढोनेवाले कॉमर्शियल वाहनों से 600 रुपये यूजर चार्ज लिया जायेगा
पत्थर व्यवसायियों ने पत्थर में छूट देने की मांग रखी थी: झारखंड के पत्थर व्यवसायियों ने पत्थर में छूट देने की मांग सीएम से की थी. पत्थर व्यवसायी संघ के अध्यक्ष चंद्रेश्वर प्रसाद सिन्हा ने कहा कि पत्थर हाइवा या डंपर में ढोये जाते हैं. इससे वजन नौ टन से अधिक हो जाता है. ऐसे में इस छूट का लाभ केवल ट्रैक्टर से पत्थर ढोनेवालों को होगा.
Posted by: Pritish Sahay