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Jharkhand News: नौ टन से ज्यादा खनन सामग्री पर ही देना होगा टैक्स, नयी अधिसूचना जारी

नौ टन से कम वजन की खनन सामग्री को ढोनेवाले वाहनों से टैक्स नहीं लिया जायेगा. इन वाहनों को यूजर चार्ज से मुक्त कर दिया गया है. नौ टन से अधिक वजन की खनन सामग्री ढोनेवाले वाहनों से ही यूजर चार्ज लिया जायेगा.

By Prabhat Khabar Print Desk
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Jharkhand News: नौ टन से ज्यादा खनन सामग्री पर ही देना होगा टैक्स
Jharkhand News: नौ टन से ज्यादा खनन सामग्री पर ही देना होगा टैक्स
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