जमशेदपुर : जिला जज 11 शत्रुंजय कुमार सिंह की अदालत ने दो अलग-अलग हत्याकांड में गवाही नहीं देने पर (आइओ) अनुसंधानकर्ताओं का वेतन रोकने का आदेश दिया है. कोवाली थाना क्षेत्र के जावना टुडू के पति अंबाइ टुडू की कासियाबेड़ा के समीप 1 अक्तूबर 2014 को हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में आरोपी मोती सरदार जेल में है.
कोर्ट में दस लोगों की गवाही हो चुकी है, लेकिन आइओ गवाही देने नहीं आ रहे हैं. वहीं बोड़ाम के कोयराटोला में गुलाबी सबर की मां रेबती सबर की उनकी समधि गहन सबर ने 19 नवंबर 13 को कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी थी. 23 नवंबर 2013 को बोड़ाम थाना में गुलाबी सबर के बयान पर गहन सबर के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था. मामले में आठ लोगों ने गवाही हो चुकी है लेकिन आइओ गवाही देने के लिए उपस्थित नहीं हुए. शनिवार को अदालत ने दोनों केस के आइओ का वेतन रोकने का निर्देश जारी किया है.