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बालू घाट पर छापामारी में 5 लोगों पर प्राथमिकी

सभी चार आरोपी को पुलिस ने भेजा जेल आदित्यपुर : जिला प्रशासन द्वारा रविवार की रात खरकई नदी से अवैध रूप से बालू उत्खनन करने के दौरान छापामारी में पकड़े गये वाहनों के चालक समेत पांच लोगों के खिलाफ आरआइटी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी है. छापामारी टीम का नेतृत्व कर रहे अनुमंडलाधिकारी सरायकेला […]

सभी चार आरोपी को पुलिस ने भेजा जेल

आदित्यपुर : जिला प्रशासन द्वारा रविवार की रात खरकई नदी से अवैध रूप से बालू उत्खनन करने के दौरान छापामारी में पकड़े गये वाहनों के चालक समेत पांच लोगों के खिलाफ आरआइटी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी है. छापामारी टीम का नेतृत्व कर रहे अनुमंडलाधिकारी सरायकेला संदीप दुबे के बयान पर पोकलेन चालक छोटे तिवारी (राजपुर, रोहताश), हाइवा (संख्या बीआर 25जी 6120) चालक रामजी कुमार (कमालपुर, गया), ट्रैक्टर चालक (बिना नंबर का) संजय सरदार (कुलुपटांगा), ट्रैक्टर पर बैठा जुरेन कुमार महतो (सोनाहातु, रांची) तथा ट्रैक्टर (संख्या जेएच 05एएम 8387) के
फरार अज्ञात चालक के खिलाफ 4/54 जेएमएमसी 2004 तथा 3 झारखंड मिनरल्स डीलर एक्ट 2007 के तहत केस दर्ज किया गया है. पकड़े गये सभी लोगों को सोमवार को जेल भेज दिया गया. पुलिस के अनुसार पकड़े गये सभी युवक 20-21 साल का है. सरगना की खोज जारी. पुलिस के अनुसार अवैध बालू उठाव के मामले में अनुसंधान किया जा रहा है. इसके सरगना और गाड़ियों के मालिकों के बारे में पता लगाया जा रहा है. पकड़े गये युवकों ने बताया कि उन्हें पता नहीं है कि उनका मालिक कौन है, क्योंकि वे आजकल में ही यहां काम करने आये थे.
पुलिस को खुद कार्रवाई पर रोक. अवैध उत्खनन के मामले में पुलिस द्वारा खुद कार्रवाई करने पर जिला प्रशासन ने रोक लगा चुकी है. इस मामले में खनन विभाग या जिला प्रशासन के निर्देश पर ही पुलिस कार्रवाई कर सकती है.

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