एनजीटी ने इको सेंसेटिव जोन में संचालित ईंट भट्ठों पर की कार्रवाई, 90 भट्ठों पर डेढ़ लाख तक जुर्माना

जमशेदपुर. इको सेंसेटिव जोन में बिना लीज अनुमति और पर्यावरणीय रोक के बावजूद वर्ष 2015 से संचालित 90 ईंट भट्ठा संचालकों नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने न्यूनतम एक लाख व अधिकतम डेढ़ लाख रुपये जुर्माना लगाया गया हैं. यह जुर्माना पर्यावरण के मानक का उल्लंघन कर मिट्टी की अवैध तरीके से खुदाई को लेकर िकया […]

By Prabhat Khabar Print Desk | April 21, 2017 8:15 AM
जमशेदपुर. इको सेंसेटिव जोन में बिना लीज अनुमति और पर्यावरणीय रोक के बावजूद वर्ष 2015 से संचालित 90 ईंट भट्ठा संचालकों नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने न्यूनतम एक लाख व अधिकतम डेढ़ लाख रुपये जुर्माना लगाया गया हैं. यह जुर्माना पर्यावरण के मानक का उल्लंघन कर मिट्टी की अवैध तरीके से खुदाई को लेकर िकया गया है. प्रदूषण विभाग में जुर्माना राशि छह सप्ताह में जमा कराने के निर्देश दिये गये है. राशि जमा नहीं कराने पर आगे की कार्रवाई की जायेगी.

जिला खनन पदाधिकारी की ओर से जारी नोटिस में ईंट भट्ठा संचालकों को एंवायरमेंट क्लीयरेंस (इसी), कंसर्न टू एस्टब्लिशमेंट (सीटीए) और कंसर्न टू ऑपरेट (सीटीओ) के कागजात प्रस्तुत करने को कहा गया है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अगले आदेश तक लघु खनिज लीज के समझौते पर रोक लगा दी है.

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