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जेलर हत्याकांड में मिली हुई थी सशर्त बेल, हाइकोर्ट से सजायाफ्ता अखिलेश की जमानत रद्द

जमशेदपुर: साकची जेल के जेलर उमा शंकर पांडेय हत्याकांड के मामले में हाईकोर्ट ने अपराधी अखिलेश सिंह की जमानत रद्द कर दी है. हाईकोर्ट ने अखिलेश सिंह को जेलर हत्याकांड में निचली अदालत से सुनायी गयी उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अखिलेश सिंह को जिन शर्तों […]

जमशेदपुर: साकची जेल के जेलर उमा शंकर पांडेय हत्याकांड के मामले में हाईकोर्ट ने अपराधी अखिलेश सिंह की जमानत रद्द कर दी है. हाईकोर्ट ने अखिलेश सिंह को जेलर हत्याकांड में निचली अदालत से सुनायी गयी उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अखिलेश सिंह को जिन शर्तों पर हत्याकांड में जमानत दी गयी थी, उन शर्तों पर अखिलेश सिंह विफल हो रहा है. इसके अलावा अखिलेश की फरारी के बाद निचली अदालत ने भी कई मामलों में जमानत रद्द कर दी है.
कुछ मामलों में कोर्ट ने जनामतदारों को अखिलेश सिंह को कोर्ट में सशरीर उपस्थित करने का पूर्व में निर्देश दिया था. मालूम हो कि जिला पुलिस ने भी अखिलेश सिंह की जमानत रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में करीब दो माह पूर्व अरजी दाखिल की थी. अरजी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया है. गौरतलब है कि 03 मार्च 2002 को साकची जेल के जेलर को जेल कैंपस के अंदर हाजत से फरार चल रहे अखिलेश सिंह ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस मामले में हाईकोर्ट से अखिलेश सिंह को सशर्त जमानत मिली थी.
उपेंद्र सिंह व अमित राय की हत्या के बाद पुलिस ने दी थी अरजी. कोर्ट परिसर में 30 नवंबर 2016 को बागबेड़ा निवासी उपेंद्र सिंह की और 6 दिसंबर 2016 को उपेंद्र के सहयोगी अमित राय की सोनारी शिवगंगा अपार्टमेंट में गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. गैंगवार के तहत दोनों हत्या अखिलेश सिंह द्वारा कराने की बात सामने आने के बाद जिला पुलिस ने अखिलेश के गुर्गों को गिरप्तारी तो की, लेकिन अखिलेश जिला पुलिस की पकड़ से बाहर चला गया. इसके बाद जिला पुलिस ने हाईकोर्ट में अखिलेश की जमानत रद्द करने के लिए अधिवक्ता के माध्यम से अरजी दी थी. अरजी में अखिलेश के हाल में हुए अपराध का ब्योरा का उल्लेख किया गया था.

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