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विभाग ने अतिक्रमित जमीन को खाली करने का दिया आदेश वन भूमि का करा लिया म्यूटेशन

जमशेदपुर. मानगो में 5.8 एकड़ वन भूमि पर अतिक्रमण कर गलत तरीके से म्यूटेशन कराने का मामला प्रकाश में आया है. जिसके बाद वन विभाग द्वारा सुनवाई कर दो स्थानों पर अतिक्रमण की गयी जमीन को खाली करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही जिला प्रशासन से रजिस्ट्री विभाग की रक्षित पंजी के नेगेटिव […]

जमशेदपुर. मानगो में 5.8 एकड़ वन भूमि पर अतिक्रमण कर गलत तरीके से म्यूटेशन कराने का मामला प्रकाश में आया है. जिसके बाद वन विभाग द्वारा सुनवाई कर दो स्थानों पर अतिक्रमण की गयी जमीन को खाली करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही जिला प्रशासन से रजिस्ट्री विभाग की रक्षित पंजी के नेगेटिव लिस्ट में दर्ज करने का आग्रह किया है.

उप वन संरक्षक एवं गज परियोजना के क्षेत्रीय निदेशक ने उपायुक्त को पत्र लिख कर पूरे मामले से अवगत कराया है. लिखे पत्र में कहा है कि दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी जमशेदपुर की वन भूमि पर दो लोगों द्वारा जालसाजी कर अपने पक्ष में म्यूटेशन करा लिया गया है.

उप वनसंरक्षक सह गज परियोजना के निदेशक सह न्यायालय प्राधिकृत पदाधिकारी के न्यायालय में बीपीएलइ के तहत सुनवाई के उपरांत अतिक्रमित वन भूमि को खाली करने का आदेश पारित किया गया. उप वन संरक्षक एवं गज परियोजना के क्षेत्रीय निदेशक ने उपायुक्त को पत्र लिख कर दोनों वादी का नाम रजिस्ट्री कार्यालय के रक्षित पंजी की नेगेटिव लिस्ट में दर्ज करने का आग्रह किया है.

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