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जीएसटी से व्यापार होगा आसान
जीएसटी की पहली समिति की बैठक में दी गयी जीएसटी के प्रावधानों की जानकारी. जमशेदपुर : जीएसटी कानून लागू होने से व्यापार करना आसान हो जायेगा. केंद्र सरकार इसे लागू करना चाहती है तथा इस दिशा में तैयारी चल रही है. यह बातें जीएसटी को लेकर सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से आयोजित सेमिनार […]
जीएसटी की पहली समिति की बैठक में दी गयी जीएसटी के प्रावधानों की जानकारी.
जमशेदपुर : जीएसटी कानून लागू होने से व्यापार करना आसान हो जायेगा. केंद्र सरकार इसे लागू करना चाहती है तथा इस दिशा में तैयारी चल रही है. यह बातें जीएसटी को लेकर सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से आयोजित सेमिनार को संबोधित करते हुए जीएसटी के जानकार विकास मित्तल ने कहीं.
वे गुड्स एंड सर्विस टैक्स लॉ (जीएसटी) की जानकारी के लिए गठित जीएसटी समिति की शनिवार को पहली बैठक को संबोधित कर रहे थे. बतौर मुख्य वक्ता विकास मित्तल ने पावर प्रजेंटेशन के जरिये मॉडल जीएसटी कानून के बारे में विस्तृत जानकारी दी.
उन्होंने बताया कि जीएसटी के अंतर्गत तीन तरह के जीएसटी के आने का प्रावधान है. यह है सेंट्रल जीएसटी (सीजीएसटी), स्टेट जीएसटी (एसजीएसटी) एवं इंटर स्टेट जीएसटी (आइजीएसटी). इंटर स्टेट जीएसटी केंद्र सरकार द्वारा संचालित होगा. वहीं स्टेट जीएसटी एवं सेंट्रल जीएसटी राज्य के अंतर्गत आयेंगे.
उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा कंस्टीच्यूशन ऑफ एमेंडमेंड बिल लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में लंबित है. उम्मीद है मानसून सत्र में यह पारित कर दिया जायेगा. वर्तमान कानून के अनुसार अल्कोहल छोड़कर सभी उत्पाद जीएसटी के दायरे में आ जायेंगे. राज्य के अंतर्गत लगने वाले कर जैसे वैट, सीएसटी, लक्जरी टैक्स, इंट्री टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, एडवरटायजमेंट टैक्स, पर्चेज टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी तथा केन्द्र द्वारा लगने वाले कर जैसे एक्साइज, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम (सीवीडी एंड एसवीडी), सर्विस टैक्स को जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित कर दिया जायेगा.
चैंबर केंद्र द्वारा जारी मॉडल ड्राफ्ट जीएसटी कानून को अध्ययन करने एवं इसके एडवांटेजेज एंड डिसएडवांटेजेज पर विस्तृत स्मार पत्र केंद्र एवं राज्य सरकार को ््भेजेगा. सेमिनार में चैंबर के अध्यक्ष सुरेश सोंथालिया, मानव केडिया, मुरलीधर केडिया, केएल मित्तल, सोनम झालुका, भरत वसानी, किशोर गोलछा, राजीव अग्रवाल, आलोक रूंगटा उपस्थित थे.
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