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जीवन काल तक मान्य होगा स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

जमशेदपुर. स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की प्रधान सचिव निधि खरे ने दिशा-निर्देश जारी किया है. प्रमंडलीय आयुक्त, उपायुक्त, सभी एसडीअो, बीडीअो अौर सीअो को भेजे फाॅर्म के साथ पत्र में कार्मिक सचिव ने कहा है कि विभाग द्वारा 18 अप्रैल 2016 को संकल्प जारी […]

जमशेदपुर. स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की प्रधान सचिव निधि खरे ने दिशा-निर्देश जारी किया है.

प्रमंडलीय आयुक्त, उपायुक्त, सभी एसडीअो, बीडीअो अौर सीअो को भेजे फाॅर्म के साथ पत्र में कार्मिक सचिव ने कहा है कि विभाग द्वारा 18 अप्रैल 2016 को संकल्प जारी कर झारखंड के स्थानीय निवासी की परिभाषा एवं पहचान निर्धारित की जा चुकी है.

प्रधान सचिव ने कहा है कि झारखंड में निवास करने की प्रतिबद्धता जरूरी हो वहां प्रमाण पत्र निर्गत करने से पूर्व यह निश्चित करना आवश्यक है कि संंबधित व्यक्ति द्वारा झारखंड में निवास करने की प्रतिबद्धता संबंधी जानकारी उपलब्ध करायी गयी हो. यह प्रमाण पत्र अनुमंडल पदाधिकारी स्तर से जारी होगा, जो किसी भी व्यक्ति के लिए जीवनकाल तक सभी कार्यों के लिए मान्य होगा. यह प्रमाण पत्र प्रज्ञा केंद्रों द्वारा भी निर्गत किया जा सकता है. डिजिटल रूप में निर्गत प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक फाॅर्म के साथ-साथ उसकी हार्ड कॉपी प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले कार्यालय में संरक्षित की जायेगी.

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