जमशेदपुर: राज्य के स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने साकची स्थित सिंहभूम होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज के शासी निकाय को भंग कर दिया है.
इस संबंध में विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गयी है. विभागीय स्तर से हस्तक्षेप करते हुए गत 26 जून 2015 को कॉलेज के शासी निकाय का गठन किया गया था. अधिसूचना के अनुसार बिहार होमियोपैथिक चिकित्सा शिक्षण संस्थान (विनियमन एवं नियंत्रण) अधिनियम-1987 तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कॉलेज के शासी निकाय का गठन किया गया था. लेकिन केंद्रीय होमियोपैथिक परिषद अधिनियन-2002 के प्रभाव में आने से उक्त अधिनियम (1987) निष्प्रभावी हो गया. ऐसे में किसी भी मान्यता प्राप्त निजी होमियोपैथिक कॉलेज पर सरकार का सीधा नियंत्रण समाप्त हो गया. इसके अनुसार कॉलेज के शासी निकाय को भंग कर दिया गया है.
वर्ष 2002 के अधिनियम के तहत सोसायटी कॉलेज का संचालन करेगी
विभाग की ओर से कहा गया है कि वर्ष 2002 के अधिनियम के तहत सोसायटी कॉलेज का संचालन करेगी. विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि शासी निकाय को भंग करने व सोसायटी द्वारा कॉलेज के संचालन संबंधी प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन व विधि विभाग की सहमति प्राप्त है.