जमशेदपुर: कार,दोपहिया वाहन, हेल्थ, मकान आदि का बीमा करानेवालों को अब केवाइसी देना अनिवार्य होगा. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) इस संबंध में जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी करने का फैसला किया है.
अभी वाहन के लिए बीमा कराने,हेल्थ इंश्योरेंस आदि पर ग्राहकों को किसी तरह का केवाइसी देना अनिवार्य नहीं है. केवीइसी नियम लागू होने से जहां कंपनियों के लिए ग्राहक की प्रोफाइल समझना आसान हो सकेगा
क्या हो सकता है प्रावधान
ग्राहक को वाहन का बीमा कराते वक्त, हेल्थ इंश्योरेंस और दूसरे बीमा कराने के समय केवाइसी फार्म की जरूरतें पूरी करनी होगी. मसलन बैंक खाता, निवास स्थान का प्रमाण पत्र, पैन कार्ड आदि देने के बाद ही कंपनियां बीमा करेंगी. अभी ग्राहक वाहन खरीदते वक्त सीधे अपने वाहन का बीमा करा सकता है. कुछ कंपनियां ऑनलाइन बीमा करते वक्त ग्राहक से पैन कार्ड आदि का विवरण मांगती है.