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निर्णय: राज्य सरकार ने सैरात की दुकानों से वसूली रोकने का दिया आदेश, दुकानों की बिक्री पर रोक

जमशेदपुर : शहर के सैरात के बाजारों की दुकानों की खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी गयी है. टाटा स्टील द्वारा निर्मित दुकानों के किसी दूसरे के नाम पर हस्तांतरण नहीं होने देने के लिए स्पष्ट निर्देश भूमि राजस्व विभाग के साथ ही नगर विकास विभाग ने भी जारी किया है. डीसी को भेजे गये पत्र […]

जमशेदपुर : शहर के सैरात के बाजारों की दुकानों की खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी गयी है. टाटा स्टील द्वारा निर्मित दुकानों के किसी दूसरे के नाम पर हस्तांतरण नहीं होने देने के लिए स्पष्ट निर्देश भूमि राजस्व विभाग के साथ ही नगर विकास विभाग ने भी जारी किया है. डीसी को भेजे गये पत्र के बाद से खरीद-बिक्री रोक दी गयी है.

इसके लिए संबंधित विभागों के अलावा टाटा स्टील के लैंड, एस्टेट व मार्केट विभाग को भी सूचना दे दी गयी है. बताया जाता है कि राज्य सरकार सैरात की दुकानों से टाटा स्टील द्वारा की जा रही वसूली रोकने की तैयारी कर रही है, क्योंकि इसके एवज में सरकार को कोई लाभ नहीं हो पा रहा है. यह भी प्रावधान तय किया जा रहा है कि नये सिरे से सैरात की बंदोबस्ती की जायेगी और जो आवंटी है, अगर वह बेचना चाहता है, तो उसके लिए सरकार से रजामंदी ली जायेगी, ताकि बदलाव की जानकारी सरकार को रहे. नाम का ट्रांसफर भी रोक दिया गया है.
बाजारों को नये सिरे से बनाया जाना है : जिन बाजारों को टाटा स्टील ने तैयार की है, उसे नये सिरे से आवंटित किया जायेगा. इसके लिए नये नियम बनाये जा रहे हैं. किस तरह से उसे दूसरे के नाम किया जाना है. अगर मल्टी स्टोर बाजार बनता है, तो वर्तमान में जो मालिक है, उसकी हिस्सेदारी क्या होगी, यह सारा कुछ सरकार के पास विचाराधीन है.
इन बाजारों में लगायी गयी है रोक
गोलमुरी, सोनारी कागलनगर, कदमा, टेल्को, बारीडीह, सिदगोड़ा, साकची, बिष्टुपुर.

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