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वाणिज्य कर : टाटा मोटर्स को 207 करोड़ का नोटिस

जमशेदपुर: काेल्हान वाणिज्य कर विभाग ने टाटा माेटर्स काे 207 कराेड़ रुपये वाणिज्य कर के रूप में भुगतान करने का नाेटिस जारी किया है. टाटा माेटर्स के साथ-साथ टाटा स्टील काे भी 9.56 कराेड़ रुपये जमा कराने का नाेटिस जारी कर दिया गया है. गुरुवार काे वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त रघुवंश मणि लाल के कार्यालय […]

जमशेदपुर: काेल्हान वाणिज्य कर विभाग ने टाटा माेटर्स काे 207 कराेड़ रुपये वाणिज्य कर के रूप में भुगतान करने का नाेटिस जारी किया है. टाटा माेटर्स के साथ-साथ टाटा स्टील काे भी 9.56 कराेड़ रुपये जमा कराने का नाेटिस जारी कर दिया गया है. गुरुवार काे वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त रघुवंश मणि लाल के कार्यालय से आदेश जारी कर दिया गया. टाटा स्टील आैर टाटा मोटर्स काे जिन मामलाें में नाेटिस दिया गया है, उक्त मामले झारखंड हाईकाेर्ट में लंबित हैं.

हाईकाेर्ट ने टैक्स भुगतान के संबंध में इन मामलाें पर किसी तरह का आदेश पारित नहीं किया है आैर न ही उस पर राेक लगायी है. विभागीय अधिकारियाें आैर कानूनी मंतव्य लेने के बाद इसी काे आधार पर सेल्स टैक्स विभाग ने दाेनाें कंपनियाें काे नोटिस जारी किया है.

सेल्स टैक्स विभाग के मुताबिक बिहार फाइनांस एक्ट में कंपनियों को सामान की खरीद पर रियायत की शर्त थी कि तैयार सामान ही बेचना होगा जबकि जांच में यह पाया गया कि कंपनियाें ने तैयार सामान का स्टॉक सीधे अन्य मुख्यालय काे ट्रांसफर कर दिया.

वाणिज्य कर बकाया के मामले में टाटा स्टील आैर टाटा मोटर्स को सेल्स टैक्स भुगतान के लिए नोटिस जारी किया गया है. यह मामला सीधे-सीधे टैक्स रिबेट से जुड़ा हुआ है. बिहार फाइनांस एक्ट के तहत कंपनियाें काे उत्पादित सामान बेचना था, जबकि कंपनियों ने सीधे तैयार सामान का स्टॉक ही ट्रांसफर कर दिया. नियमानुसार डायरेक्ट प्राेड्कशन से जुड़े उत्पाद की खरीद पर टैक्स में छूट दी जानी है. जो सामान सीधे उत्पादन कार्य में उपयोग नहीं होते, उन पर सिर्फ एक फीसदी अधिक टैक्स लिया जाना है. विभाग आैर कंपनी के बीच इसी काे लेकर जिच है.

रघुवंश मणि लाल, संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), जमशेदपुर प्रमंडल

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