जमशेदपुर : बहरागोड़ा में एक आठ वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म व हत्या मामले में दोषी करार अरविंद विशाल उर्फ टेरा को एडीजे-वन की अदालत ने गुरुवार को मृत्युपर्यंत कारावास (आरोपी का शव ही जेल से निकलेगा) की सजा सुनायी. इस मामले में पीपी वीरेंद्र कुमार प्रसाद ने कोर्ट में कुल 15 लोगों की गवाही करायी थी.
सजा सुनाने के बाद दोषी अरविंद को जेल भेज दिया गया. कोर्ट ने आरोपी अरविंद विशाल उर्फ टेरा को धारा 302 में उम्र कैद और दस हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना नहीं देने पर छह माह जेल की अतिरिक्त सजा होगी. वहीं धारा 201 में सात वर्ष कैद और एक हजार रुपये जुर्माना सुनाया गया. जबकि आइपीसी 376 में आरोपी को मृत्युपर्यंत कारावास की सजा सुनायी.