कोर्ट में अनुपस्थित दो आइओ के वेतन पर रोक – एडीजे वन की अदालत ने की कार्रवाई संवाददाता, जमशेदपुर दुष्कर्म के दो मामलों में गवाही के दौरान कोर्ट में अनुपस्थित रहने पर कोर्ट ने दोनों आइओ के वेतन पर रोक लगा दी है. पहली घटना में एडीजे-वन की अदालत ने आइओ (जांच पदाधिकारी) मलकु उरांव के वेतन पर रोक लगा दी है. इस संबंध में पीड़िता की ओर से मानिक सरदार ने चाकुलिया थाना में केस किया था. मामला 12 फरवरी 2012 का है. आरोप है कि रंजीत सिंह और विष्णु ने युवती से दुष्कर्म किया था. केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट में पिछली तिथि पर केस के आइओ अनुपस्थित थे. दूसरी घटना अपहरण कर दुष्कर्म मामले के आइओ मुद्रिका प्रसाद के वेतन और पेंशन पर एडीजे-वन की अदालत ने रोक लगाने का आदेश दिया है. मामला पांच अप्रैल 2013 की चाकुलिया थाना क्षेत्र की है. इस संबंध में पीड़िता की ओर से शंकर प्रसाद ने संजय और भोला के खिलाफ केस दर्ज कराया था. इसके बाद पुलिस ने संजय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. गवाही के दौरान कोर्ट में अनुपस्थित होने के कारण कार्रवाई हुई है. ————————— बहरागोड़ा थाना प्रभारी को शो कॉज – वारंटी को गिरफ्तार नहीं करने का मामला जमशेदपुर. वादी का गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद गिरफ्तार नहीं करने को लेकर अदालत ने बुधवार को बहरागोड़ा थाना प्रभारी को शो-कॉज किया. मामला 18 फरवरी 2012 की है. बताया जाता है कि वादिनी ने समीर सिंह के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था. गवाही शुरू होने के बाद वादिनी गवाही के लिए कोर्ट में अनुपस्थित होने लगी. इसके बाद कोर्ट ने वादिनी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. इसके बाद भी उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में उपस्थित नहीं कराया गया.
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कोर्ट में अनुपस्थित दो आइओ के वेतन पर रोक
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