बच्ची से दुष्कर्म व हत्या मामले में दोषी करार- एडीजे-वन की अदालत ने सुनाया फैसला – सजा के बिंदु पर आज फैसला सुनायेगी कोर्ट – घटना फरवरी -2013 की बहरागोड़ा क्षेत्र की – बच्ची का शव कुआं से पुलिस ने किया था बरामद संवाददाता, जमशेदपुर आठ वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म कर हत्या और शव कुआं में फेंकने के मामले में एडीजे-वन की अदालत ने अरविंद विशाल उर्फ टेरा को दोषी करार दिया. बुधवार को कोर्ट फैसला सुनायेगी. इस मामले कुल 15 लोगों की गवाही हुई. मामला 27 फरवरी 2013 को बहरागोड़ा थानांतर्गत गुहिया पाल गांव की है. इस संबंध में पीड़िता के पिता ने बहरागोड़ा थाना में अरविंद विशाल उर्फ टेरा के खिलाफ केस दर्ज कराया था. क्या है मामला 27 फरवरी 2013 को अरविंद विशाल उर्फ टेरा बच्ची के घर पर आया और उसे उठा कर रहर के खेत में ले गया. वहां बच्ची से दुष्कर्म कर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद खेत से करीब दो सौ मीटर दूर स्थित कुंआ शव फेंक दिया. परिजनों ने बच्ची की खोजबीन शुरू की और पुलिस को जानकारी दी. जांच करते-करते परिजन और पुलिस खेत में गयी. वहां बच्ची का कपड़ा और माला बरामद हुआ. उसके बाद बच्ची का शव कुआं में उसकी मां ने देखा. इसके बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की.
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बच्ची से दुष्कर्म व हत्या मामले में दोषी करार
बच्ची से दुष्कर्म व हत्या मामले में दोषी करार- एडीजे-वन की अदालत ने सुनाया फैसला – सजा के बिंदु पर आज फैसला सुनायेगी कोर्ट – घटना फरवरी -2013 की बहरागोड़ा क्षेत्र की – बच्ची का शव कुआं से पुलिस ने किया था बरामद संवाददाता, जमशेदपुर आठ वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म कर हत्या और शव […]
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