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टॉक शो : किशोर न्याय विधेयक:::संपादित

टॉक शो : किशोर न्याय विधेयक:::संपादितआरोपी की उम्र नहीं, जुर्म देखकर दी जाये सजाराज्यसभा में किशोर न्याय विधेयक पारित हो गया है. इस विधेयक के तहत रेप और मर्डर में 16 वर्ष के आरोपी पर वयस्क जैसा मुकदमा चलेगा. यह अच्छा कदम है. इससे अपराध पर कुछ हद तक लगाम लग सकेगी. इस मुद्दे को […]

टॉक शो : किशोर न्याय विधेयक:::संपादितआरोपी की उम्र नहीं, जुर्म देखकर दी जाये सजाराज्यसभा में किशोर न्याय विधेयक पारित हो गया है. इस विधेयक के तहत रेप और मर्डर में 16 वर्ष के आरोपी पर वयस्क जैसा मुकदमा चलेगा. यह अच्छा कदम है. इससे अपराध पर कुछ हद तक लगाम लग सकेगी. इस मुद्दे को लेकर लाइफ @ जमशेदपुर की टीम ने शहर के अलग-अलग हिस्सों में जाकर लोगों से बातचीत की. इस दौरान सभी ने इसकी सराहना की. उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे कानून बनाये, जिसमें आरोपी की उम्र नहीं बल्कि उसका आरोप देख उसे सजा दी जाये. पेश हैं बातचीत के मुख्य अंश.कोट्स ::::::किशोर न्याय विधेयक के पारित होने से आनेवाले दिनों में काफी बदलाव देखने को मिलेगा. सरकार द्वारा उठाया गया यह एक अच्छा कदम है. इससे अपराध में कमी आयेगी.-नेहा देवी, बिष्टुपुर से जुवेनाइल में और सुधार किया जाना चाहिए. सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम सही है. रेप एक जघन्य अपराध है, इसमें आरोपी की उम्र नहीं, बल्कि जुर्म देखकर सजा देनी चाहिए.-केशव, एक्सएलआरआइ के पास सेविधेयक के पारित होने से आने वाले दिनों में ऐसे अपराध कम होंगे. यह कानून पहले ही बन जाना चाहिए था. लोगों को जुर्म की सजा जरूर मिलनी चाहिए.-सोनाली धल, नॉर्दन टाउन से मेरी नजरों में यह कानून सही है. लेकिन, सरकार को यह कानून पहले ही पारित कर देना चाहिए था. इससे नाबालिगों के मन में डर बैठता और वह अपराध नहीं करते.-जफर आलम, धतकीडीह से यदि कोई 14 साल का युवक ऐसा अपराध करता है, तो उसके लिए क्या होगा. जरूरी है कि कानून में और संशोधन किया जाये. इससे निश्चित तौर पर बदलाव दिखेगा. -मो मुराद, साकची सेइस विधेयक के लागू होने से अपराधियों को उनके जुर्म की सजा मिल सकेगी. वहीं, अब नाबालिगों में सजा का डर बैठेगा, तो वह ऐसे कुकृत्य नहीं करेंगे.-रूपेश कुमार, सिदगोड़ा बाजार से

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