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चोरी व लूट मामले में अनवर दोषी करार, सजा 28 को

चोरी व लूट मामले में अनवर दोषी करार, सजा 28 को – एडीजे-चार की अदालत ने सुनाया फैसला – ग्रेजुएट कॉलेज गेट के पास गोली मारकर लूट का मामला संवाददाता, जमशेदपुर चोरी, लूट और चोरी गये सामान के साथ पकड़ाने के मामले एडीजे-चार की अदालत ने अनवर अली को दोषी करार दिया. इस मामले में […]

चोरी व लूट मामले में अनवर दोषी करार, सजा 28 को – एडीजे-चार की अदालत ने सुनाया फैसला – ग्रेजुएट कॉलेज गेट के पास गोली मारकर लूट का मामला संवाददाता, जमशेदपुर चोरी, लूट और चोरी गये सामान के साथ पकड़ाने के मामले एडीजे-चार की अदालत ने अनवर अली को दोषी करार दिया. इस मामले में 28 नवंबर को फैसला सुनाया जायेगा. अधिवक्ता एसके मिश्रा ने बताया कि वर्ष 2014 में साकची स्थित ग्रेजुएट कॉलेज के पास बाइक से जा रहे बाराद्वारी निवासी सौरभ अग्रवाल को गोली मार कर दो बाइक सवारों ने 25 हजार रुपये से भरा बैग लूट लिया था. पुलिस ने छापेमारी कर अनवर अली को गिरफ्तार किया था. उसके पास से कुछ सामान बरामद भी हुआ था. इस मामले में सौरभ ने दो अज्ञात बाइक सवार युवक के खिलाफ साकची थाना में केस दर्ज कराया था.

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