रामसकल हत्याकांड के आरोपी का बेल रद्द – हत्या में प्रयुक्त पिस्टल के साथ पुलिस ने अविनाश को पकड़ा था – मंगलवार को एडीजे-8 की अदालत में जमानत पर हुई सुनवाई संवाददाता, जमशेदपुर बागबेड़ा के ठेकेदार रामसकल प्रसाद हत्याकांड व ऑर्म्स एक्ट मामले का आरोपी अविनाश कुमार का बेल एडीजे-8 की अदालत ने रिजेक्ट कर दिया. मंगलवार को एडीजे-आठ की अदालत में अविनाश कुमार की जमानत पर सुनवाई हुई. आरोपी के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने बेल रद्द कर दिया. इस संबंध में बताया जाता है कि 16 अगस्त 2015 को बिष्टुपुर पुलिस काे सूचना मिली कि ऑर्म्स के साथ दो युवक बाइक पर घूम रहे हैं. पुलिस ने छापामारी कर अविनाश कुमार व एक अन्य युवक को गिरफ्तार किया. अविनाश के पास से लोडेड पिस्टल पुलिस ने बरामद किया था. वहीं अन्य युवक के पास से तीन गोली बरामद हुई थी. जांच में पुलिस ने पाया कि अविनाश के पास से बरामद पिस्टल से रामसकल प्रसाद को गोली मारी गयी थी. गौरतलब है कि एक अगस्त 2015 को जुबिली पॉर्क गेट नंबर दो के पास मॉर्निंग वॉक के दौरान बागबेडा के ठेकेदार रामसकल प्रसाद की गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी. रामसकल प्रसाद की पत्नी के बयान पर विक्की तापड़िया और अन्य के खिलाफ बिष्टुपुर थाना में केस दर्ज कराया गया था. पुलिस ने हत्याकांड से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है.
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रामसकल हत्याकांड के आरोपी का बेल रद्द
रामसकल हत्याकांड के आरोपी का बेल रद्द – हत्या में प्रयुक्त पिस्टल के साथ पुलिस ने अविनाश को पकड़ा था – मंगलवार को एडीजे-8 की अदालत में जमानत पर हुई सुनवाई संवाददाता, जमशेदपुर बागबेड़ा के ठेकेदार रामसकल प्रसाद हत्याकांड व ऑर्म्स एक्ट मामले का आरोपी अविनाश कुमार का बेल एडीजे-8 की अदालत ने रिजेक्ट कर […]
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