जमशेदपुर. साकची गोलचक्कर के पास टेंपो स्टैंड में टेंपो चालक विजय कुमार राव की हत्या के मामले की सुनवाई कर रही प्रधान जिला जज एचएस काजमी की अदालत ने चंद्रिका ठाकुर और अमित ठाकुर को दोषी करार दिया है.
सजा के बिंदु पर शुक्रवार सुनवाई होगी. इस संबंध में साकची थाना में मृतक के साला राजेंद्र सिंह ने 2012 में मामला दर्ज कराया था. जिसके मुताबिक स्टैंड में पैसेंजर बैठाने को लेकर झगड़ा हुआ, जिसमें दोनों अारोपियाें ने विजय कुमार राव की लोहे की रड से मारकर हत्या कर दी.