जमशेदपुर: जिले में दीपावली के दौरान कोई भी व्यक्ति बगैर लाइसेंस पटाखा दुकान नहीं खोल सकेगा. बगैर लाइसेंस पटाखा बिक्री करते पाये जाने पर कार्रवाई होगी. अस्थायी पटाखा दुकान खोलने के लिए जिला प्रशासन से लाइसेंस लेना होगा, जिसका शुल्क 200 रुपये निर्धारित किया गया है.
आवेदन के लिए लाइसेंस फॉर्म 19 अक्तूबर से मिल सकता है. जिला प्रशासन इस साल पटाखा विक्रेताओं को एक सप्ताह तक का लाइसेंस जारी करेगा. लाइसेंस 50 किलो तक का होगा. पटाखे की बिक्री इस साल भी खुले मैदानों में होगी. एडीएम अजीत शंकर ने एसडीओ प्रेम रंजन से पटाखा बिक्री के लिए मैदानों को चिह्न्ति कर इसकी सूची मांगी है.