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केरल : हाइकोर्ट ने दी हिजाब पहनने की अनुमति

जमशेदपुर. आगामी 25 जुलाई को होने वाली एआइपीएमटी परीक्षा में मुसलिम छात्राएं (परीक्षार्थी) हिजाब व फुल स्लीव ड्रेस पहन कर जा सकती हैं. हाल ही में सीबीएसइ ने इस परीक्षा में नकल रोकने के लिए ड्रेस कोड लागू किया है. इस ड्रेस पर सवाल उठाते हुए केरल के कोझिकोड व पलक्कड़ की दो छात्राओं ने […]

जमशेदपुर. आगामी 25 जुलाई को होने वाली एआइपीएमटी परीक्षा में मुसलिम छात्राएं (परीक्षार्थी) हिजाब व फुल स्लीव ड्रेस पहन कर जा सकती हैं. हाल ही में सीबीएसइ ने इस परीक्षा में नकल रोकने के लिए ड्रेस कोड लागू किया है. इस ड्रेस पर सवाल उठाते हुए केरल के कोझिकोड व पलक्कड़ की दो छात्राओं ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी. उन्होंने दलील दी थी कि धार्मिक रिवाजों के अनुसार हिजाब व फुल स्लीव ड्रेस जरूरी है. इस पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया. केरल उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार परीक्षा केंद्र पर एक महिला निरीक्षक की प्रतिनियुक्त होनी चाहिए. जिनके समक्ष संबंधित उम्मीदवार को परीक्षा से आधे घंटे पहले उपस्थित होना होगा. यदि महिला निरीक्षक को उन पर संदेह होगा, तो वह उनकी जांच करेंगी.

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