– जिला के सभी अस्पताल, नर्सिंग होम, पैथोलॉजी लैब को कराना है पंजीकरण – क्लीनिकल इस्टैबलिशमेंट एक्ट 2010 के तहत होगी कार्रवाई संवाददाता, जमशेदपुरजिले के दो अस्पताल और दो पैथोलॉजी सेंटर ने रजिस्ट्रेशन के लिए सिविल सर्जन कार्यालय में आवेदन दिया है. क्लीनिकल इस्टैबलिशमेंट एक्ट 2010 के तहत जिले के सभी सरकारी व निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, प्राइवेट क्लिनिक व पैथोलॉजी लैब को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है. इस बाबत सिविल सर्जन ने सभी स्वास्थ्य संबंधी संस्थानों को पत्र लिखकर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आवेदन देने को कहा था. सिविल सर्जन ने बताया कि निजी दवा दुकानों में बैठने वाले डॉक्टर को भी रजिस्ट्रेशन कराना है. रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले संस्था पर स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई करेगा. उन्होंने कहा कि एक बार फिर सभी को पत्र लिखा जायेगा. इसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.
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दो अस्पतालों ने रजिस्ट्रेशन के लिए दिया आवेदन
– जिला के सभी अस्पताल, नर्सिंग होम, पैथोलॉजी लैब को कराना है पंजीकरण – क्लीनिकल इस्टैबलिशमेंट एक्ट 2010 के तहत होगी कार्रवाई संवाददाता, जमशेदपुरजिले के दो अस्पताल और दो पैथोलॉजी सेंटर ने रजिस्ट्रेशन के लिए सिविल सर्जन कार्यालय में आवेदन दिया है. क्लीनिकल इस्टैबलिशमेंट एक्ट 2010 के तहत जिले के सभी सरकारी व निजी अस्पताल, […]
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