फोटो ::: आरजेएन 1, कानूनी जागरुकता की जानकारी देते पदाधिकारी आरजेएन 2, उपस्थित लोगप्रतिनिधि, राजनगर,जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से शुक्रवार को राजनगर पंचायत भवन में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अनुज कुमार ने महिला उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, बाल विवाह, डायन हत्या कानून की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि डायन नाम की कोई भी चीज नहीं है. डायन कह कर महिलाओं को उत्पीडि़त किया जाता है. घरेलू हिंसा के तहत भी महिलाओं का उत्पीड़न होता है. उन्होंने बताया कि ऐसे पीडि़तों की सहायता के लिए सरकारी वकील, कागजात तैयार करने, गवाहों को लाने ले जाने, व मुकदमें से संबंधित अन्य कार्यों के लिए खर्च दिया जाता है. मौके पर अधिवक्ता पार्थ सारथी व रामजी महतो ने भी लोगों को कानून की कई जानकारियां दी.कार्यक्रम के दौरान समाजसेवी जलेश कवि, प्रखंड विकास पदाधिकारी संतोष कुमार प्रजापति, मुखिया लक्ष्मी टुडू आदि उपस्थित थे.
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पंचायत भवन में कानूनी जागरुकता शिविर आयोजित
फोटो ::: आरजेएन 1, कानूनी जागरुकता की जानकारी देते पदाधिकारी आरजेएन 2, उपस्थित लोगप्रतिनिधि, राजनगर,जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से शुक्रवार को राजनगर पंचायत भवन में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अनुज कुमार ने महिला उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, बाल विवाह, डायन हत्या कानून की […]
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