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टाटा स्टील में 3000 रुपये से ज्यादा का गिफ्ट लेने पर रोक

वरीय संवाददाता, जमशेदपुर टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन ने नयी गिफ्ट व हॉस्पीटालिटी की घोषणा की है. इसके तहत तीन हजार रुपये से ज्यादा का गिफ्ट लेने पर रोक लगा दी गयी है. गिफ्ट के बारे में कहा है कि ऐसे सामान, जिससे आप सीधे तौर पर लाभांन्वित नहीं होते हों, वैसे सामान गिफ्ट […]

वरीय संवाददाता, जमशेदपुर टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन ने नयी गिफ्ट व हॉस्पीटालिटी की घोषणा की है. इसके तहत तीन हजार रुपये से ज्यादा का गिफ्ट लेने पर रोक लगा दी गयी है. गिफ्ट के बारे में कहा है कि ऐसे सामान, जिससे आप सीधे तौर पर लाभांन्वित नहीं होते हों, वैसे सामान गिफ्ट की श्रेणी में आते हैं. जबकि हॉस्पीटालिटी की श्रेणी में हवाई यात्रा, खाना, पीना, इंटरटेनमेंट, इवेंट, अवार्ड, समारोह समेत अन्य तरीके शामिल हैं. इसके अलावा बिजनेस एसोसिएट्स में कस्टमर, वेंडर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, फ्रेंचाइजी, लेसर्स, लेसीज व अन्य शामिल हैं. बताया गया है कि किसी तरह के पर्व या त्योहार में गिफ्ट देने की परंपरा है, लेकिन कंपनी से जुड़े हुए बिजनेस एसोसिएट्स से पूल या मिठाई या खाने का सामान जो परंपरा के मुताबिक है, उसको तो लिया जा सकता है, लेकिन तीन हजार रुपये से ज्यादा का सामान नहीं लिया जा सकता है. नकद, सोना या अन्य तरीके के महंगे सामान नहीं लेने की हिदायत दी गयी है. किसी तरह की ऐसी हॉस्पीटालिटी की सुविधा नहीं लेने को कहा गया है जो टाटा स्टील या उसके टाटा ब्रांड से संबंधित है. डिपार्टमेंटल हेड व एथिक्स काउंसलर को सीधे इस तरह की गतिविधियों की रिपोर्ट देने की हिदायत दी गयी है. बताया गया है कि कोई भी यात्रा या परिवार के सदस्य का टिकट या किसी तरह की यात्रा की सुविधा अगर कोई बिजनेस एसोसिएट्स प्रदान करता है तो उसको इस तरह के दायरे में लाया जा रहा है.

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