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क्लब, होटल समेत समारोह की बुकिंग लेने वालों को नोटिस

जमशेदपुर. शहर में क्लब, होटल, बैंक्वेट हॉल समेत तमाम वैसे स्थानों को संचालित करने वाले संचालकों को जमशेदपुर अक्षेस (जेएनएसी) ने नोटिस जारी किया है. झारखंड क्लब, धर्मशाला, बैंक्वेट हॉल को लेकर 2013 के नये एक्ट के तहत यह नोटिस दिया गया है और कहा गया है कि उनको हर हाल में लाइसेंस लेना होगा. […]

जमशेदपुर. शहर में क्लब, होटल, बैंक्वेट हॉल समेत तमाम वैसे स्थानों को संचालित करने वाले संचालकों को जमशेदपुर अक्षेस (जेएनएसी) ने नोटिस जारी किया है. झारखंड क्लब, धर्मशाला, बैंक्वेट हॉल को लेकर 2013 के नये एक्ट के तहत यह नोटिस दिया गया है और कहा गया है कि उनको हर हाल में लाइसेंस लेना होगा. अलग से लाइसेंस फीस देनी होगी. इस नोटिस के आलोक में अब हर क्लब, धर्मशाला समेत अन्य बैंक्वेट हॉल संचालित करने वाले और अपने मैदान को शादी विवाह, बर्थडे समेत अन्य आयोजनों के लिए दिया करते हैं, उनको लाइसेंस लेना होगा. इस नये लाइसेंस के नहीं लेने पर नगर विकास विभाग की ओर से आवश्यक कदम उठाया जायेगा और फिर उनकी सीलिंग लगाने के साथ साथ जुर्माना भी लगाया जायेगा. कानून का अनुपालन किया जायेगा : दीपकजमशेदपुर अक्षेस के स्पेशल ऑफिसर दीपक सहाय ने बताया कि इसके लिए सारे क्लबों और मैदान को भाड़े पर देने वाले लोगों को नोटिस दिया गया है. इस नोटिस के आलोक में अगर किसी ने कोई कदम नहीं उठाया या फिर लाइसेंस नहीं हुआ तो कानून सम्मत कार्रवाई की जायेगी.

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