– बिरसानगर थाना क्षेत्र में 19 सितंबर, 2012 में हुई थी घटना संवाददाता, जमशेदपुर आठ वर्षीया बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी विजय सूरज अल किशोर को एडीजे-वन की अदालत ने गुरुवार को सात वर्ष जेल और एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. इस मामले में कुल छह लोगों की गवाही हुई थी. कोर्ट ने मंगलवार को आरोपी को दोषी करार दिया था. घटना बिरसानगर थाना क्षेत्र में 19 सितंबर 2012 में हुई थी. बताया जाता है कि विजय सूरज अल किशोर बच्ची का पड़ोसी था. वे लोग बिरसानगर रोड नंबर पांच में रहते थे. घटना के दिन आरोपी विजय बच्ची को बहला फुसला कर अपने घर ले गया. इस दौरान बच्ची का भाई भी उसके साथ था. घर में आरोपी ने कमरे की सभी खिड़की व दरवाजा बंद कर बच्ची के भाई को दूसरे कमरे में टीवी देखने को कहा. बच्ची को पैसे का लालच देकर शरीर मालिश करने को कहा और कुकर्म किया. उसने बच्ची को यह बात किसी से नहीं बताने की बात कहते हुए पैसे का लालच दिया. इसकी जानकारी मिलने पर बच्ची की मां ने बिरसानगर थाना में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था. इसमें विजय को आरोपी बताया गया था. इस संबंध में पुलिस ने धारा 376 व 511 के तहत चार्जशीट दाखिल किया था.
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बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को सात वर्ष की जेल
– बिरसानगर थाना क्षेत्र में 19 सितंबर, 2012 में हुई थी घटना संवाददाता, जमशेदपुर आठ वर्षीया बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी विजय सूरज अल किशोर को एडीजे-वन की अदालत ने गुरुवार को सात वर्ष जेल और एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. इस मामले में कुल छह लोगों की गवाही हुई थी. कोर्ट ने […]
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