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शपथ पत्र, वकालतनामा पर 15 रुपये का अधिमान चिपकाना अनिवार्य

जमशेदपुर. परिवहन अभिकर्ता और अधिवक्ता विवाद के बाद जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर कहा है कि सभी प्रकार के शपथ पत्रों-वकालतनामों पर 15 रुपये का अधिमान के अधिवक्ता कल्याण मुद्रांक चिपकाया जाना अनिवार्य है. पिछले कुछ दिनों से शपथ पत्र के लिए सौ रुपये की मांग की जा रही थी, जिसे लेकर हंगामा हो […]

जमशेदपुर. परिवहन अभिकर्ता और अधिवक्ता विवाद के बाद जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर कहा है कि सभी प्रकार के शपथ पत्रों-वकालतनामों पर 15 रुपये का अधिमान के अधिवक्ता कल्याण मुद्रांक चिपकाया जाना अनिवार्य है. पिछले कुछ दिनों से शपथ पत्र के लिए सौ रुपये की मांग की जा रही थी, जिसे लेकर हंगामा हो रहा था. उपायुक्त ने जारी आदेश में कहा कि इस मामले में सचिव सह निबंधन महानिरीक्षक कार्यालय से निर्देश प्राप्त है. जिसके तहत झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि, अधिनियम 2012 के अध्याय -6 की धारा 24 के अंतर्गत सभी प्रकार के शपथ पत्रों-वकालतनामों में 15 रुपये का अधिमान चिपकाया जाना अनिवार्य है. उक्त अधिमान के अधिवक्ता कल्याण मुद्रांक के बिना सभी प्रकार के शपथ पत्र-वकालतनामा विधि मान्य नहीं है. सभी पदाधिकारियों को उपायुक्त ने निर्देश दिया कि वे सरकार के इस निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करायें. जिला के सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों को उपायुक्त ने आदेश की प्रति भेजी है.

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