जमशेदपुर: अब रजिस्ट्री होते ही जमीन का म्यूटेशन संभव हो जायेगा. इसको लेकर अलग से आवेदन देने की जरूरत नहीं होगी. राज्य सरकार के निबंधन विभाग के उपसचिव दिगेश्वर तिवारी ने जमशेदपुर और घाटशिला के रजिस्ट्रार और अंचलाधिकारी को पत्र लिख कर बताया है कि इसी प्रावधान के तहत रजिस्ट्री होने के बाद वहां से भेजे जाने वाले लैंडलॉर्ड फॉर्म के आधार पर ही दाखिल खारिज किया जाना है और म्यूटेशन कर लेना है.
यह प्रावधान पहले से ही तय है, लेकिन इस प्रावधान को माना नहीं जाता था. अब म्यूटेशन कराने के लिए लोगों को कार्यालयों का चक्कर काटना नहीं होगा.