– लोकसभा उपचुनाव (2011) में सीडी प्रकरण का मामला संवाददाता, जमशेदपुर लोकसभा उप चुनाव (2011) के दौरान हुए सीडी प्रकरण मामले में सीजेएम कोर्ट ने पूर्व सांसद डॉ अजय कुमार की पेशी से छूट (सीआरपीसी 205) की अर्जी खारिज कर दिया. इसी मामले में कोर्ट ने भाजपा नेता डॉ दिनेशानंद गोस्वामी की संज्ञान को निरस्त करने (सीआरपीसी 468) की अर्जी को खारिज कर दिया. गौरतलब हो कि लोकसभा उप चुनाव के दिन (1 जुलाई 2011) भाजपा प्रत्याशी डॉ दिनेशानंद गोस्वामी ने झाविमो प्रत्याशी अजय कुमार और प्रभात भुइयां पर माओवादी कमांडर समरजी से बात कर चुनाव में मदद लेने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था. दूसरी ओर डॉ अजय कुमार ने भाजपा प्रत्याशी डॉ दिनेशानंद गोस्वामी और सरयू राय पर गलत तरीके से फोन टेप करने और फरजी सीडी बनाने का मामला साकची थाना में दर्ज कराया था. इस मामले की सुनवाई सीजेएम कोर्ट में चल रही है. अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू व पंकज कुमार ने डॉ अजय की व्यस्तता बताते हुए पेशी से छूट देने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. दूसरी ओर भाजपा नेता डॉ दिनेशानंद गोस्वामी ने अर्जी देकर संज्ञान को चुनौती देते हुए निरस्त करने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया.
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डॉ अजय और डॉ गोस्वामी की याचिका खारिज
– लोकसभा उपचुनाव (2011) में सीडी प्रकरण का मामला संवाददाता, जमशेदपुर लोकसभा उप चुनाव (2011) के दौरान हुए सीडी प्रकरण मामले में सीजेएम कोर्ट ने पूर्व सांसद डॉ अजय कुमार की पेशी से छूट (सीआरपीसी 205) की अर्जी खारिज कर दिया. इसी मामले में कोर्ट ने भाजपा नेता डॉ दिनेशानंद गोस्वामी की संज्ञान को निरस्त […]
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