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कोर्ट ने आइओ के वेतन पर लगायी रोक

– केस की तिथि पर कोर्ट में नहीं हो रहे थे उपस्थित जमशेदपुर. डायन बता कर हत्या के मामले के अनुसंधानकर्त्ता (आइओ) विद्या प्रसाद सिंह के वेतन पर एडीजे-1 की अदालत ने रोक लगा दी है. इस संबंध ने कोर्ट ने जिले के डीजीपी और एसएसपी को पत्र भेजा है. घटना 12 फरवरी 2013 की […]

– केस की तिथि पर कोर्ट में नहीं हो रहे थे उपस्थित जमशेदपुर. डायन बता कर हत्या के मामले के अनुसंधानकर्त्ता (आइओ) विद्या प्रसाद सिंह के वेतन पर एडीजे-1 की अदालत ने रोक लगा दी है. इस संबंध ने कोर्ट ने जिले के डीजीपी और एसएसपी को पत्र भेजा है. घटना 12 फरवरी 2013 की है. बताया जाता है कि पोटका थानांतर्गत पिछली गांव निवासी कौशल्या सरदार की हत्या डायन बता कर दी गयी थी. इस संबंध में कौशल्या कुमारी की बेटी कल्पना कुमारी ने पिछली गांव के रंगदा सरदार पर हत्या का मामला दर्ज कराया था. पुलिस ने अनुसंधान के दौरान चंदन मंडल, मंगल थापा और सुनील का नाम कांड में पाया था. इस मामले में सभी की गवाही कोर्ट में हो चुकी है. कोर्ट में तिथि पर आइओ उपस्थित नहीं हो रहे थे. जिस कारण से कोर्ट की कार्रवाई पूरी नहीं हो पा रही थी. इस संबंध में कोर्ट ने सोमवार को आइओ के वेतन पर रोक लगाने का निर्णय लिया.

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