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जेएनएसी ने पकड़े दो फरजी ट्रेड लाइसेंस

जमशेदपुर: जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (जेएनएसी) ने दो फरजी ट्रेड लाइसेंस जांच के दौरान पकड़ा है. फुलट्रोन इंडिया (बिष्टुपुर) फाइनेंस कंपनी के अधिकारी गुरुवार की शाम जेएनएसी कार्यालय में ट्रेड लाइसेंस की जांच कराने आये थे. जांच के दौरान दोनों ट्रेड लाइसेंस फरजी निकले. इनके खिलाफ साकची थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी चल […]

जमशेदपुर: जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (जेएनएसी) ने दो फरजी ट्रेड लाइसेंस जांच के दौरान पकड़ा है. फुलट्रोन इंडिया (बिष्टुपुर) फाइनेंस कंपनी के अधिकारी गुरुवार की शाम जेएनएसी कार्यालय में ट्रेड लाइसेंस की जांच कराने आये थे. जांच के दौरान दोनों ट्रेड लाइसेंस फरजी निकले.

इनके खिलाफ साकची थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी चल रही है. कदमा भाटिया बस्ती निवासी सुनील प्रसाद ने फुलट्रोन इंडिया (बिष्टुपुर) से 5 लाख और साकची गुरुद्वारा निवासी कृष्णा अग्रहरी ने 4 लाख लोन के लिए आवेदन दिया था. आवेदन के साथ जेएनएसी की ओर से जारी ट्रेड लाइसेंस भी जमा किये गये थे. दिये गये दस्तावेज के अनुसार सुनील प्रसाद का कदमा चंद्रमोहन कॉम्प्लेक्स में प्रसाद कंप्यूटर और कृष्णा का गणोश यादव कॉम्प्लेक्स न्यूकाली माटी रोड साकची में अमन इंटर प्राइजेज दुकान है.

क्या है ट्रेड लाइसेंस : जेएनएसी क्षेत्र में व्यापार करने के लिए व्यापारियों को ट्रेड लाइसेंस (व्यापार कर) जारी किया जाता है. जिसका दर 250, 500, 750, 1000 और 1250 रु सलाना लिया जाता है. पहले टैक्स सेक्शन 82 एंड सेक्शन 150 ए के तहत लाइसेंस निर्गत किया जाता था. 13 मई 2014 से जेएनएसी झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 155 (1), के अंतर्गत ले रही है.

ऐसे खुला मामला
कृष्णा अग्रहरी ने जेएनएसी कार्यालय से अनुज्ञप्ति संख्या 1207 के क्रमांक से 4 अप्रैल 2014 को जारी किया गया ट्रेड लाइसेंस जमा किया. ट्रेड लाइसेंस में प्रभारी कर दारोगा अयोध्या सिंह, जेएनएसी विशेष पदाधिकारी दीपक सहाय का हस्ताक्षर था, जबकि जेएनएसी ने नये फॉर्मेट में लाइसेंस 13 मई 2014 से जारी करना शुरू किया. जेएनएसी ट्रेड लाइसेंस कागजात में रिनवल का स्टांप ऊपर लगाती है. जबकि कृष्णा अग्रहरी के लाइसेंस में स्टांप नीचे था. सुनील प्रसाद ने 27 अगस्त 14 की तिथि को जारी ट्रेड लाइसेंस सौंपा था. उसका सीरियल नंबर 52 था. जेएनएसी ने 52 नंबर मई में किसी दूसरे के नाम से जारी किया था. ट्रेड लाइसेंस में कर संग्रहकर्ता, प्रभारी कर दारोगा अयोध्या सिंह, जेएनएसी विशेष पदाधिकारी दीपक सहाय का हस्ताक्षर फरजी था.

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