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सुबह भी दौड़ेंगे भारी वाहन
शहर में भारी वाहनों के परिचालन को लेकर जिला प्रशासन ने जारी किए नये दिशा-निर्देश जमशेदपुर : अब पूर्वाह्न् 10 से 12 बजे तक डिमना रोड, मानगो पुल होते हुए भारी वाहन शहर में प्रवेश कर सकते हैं. साथ ही अपराह्न् 3 से शाम 5 बजे तक भारी वाहन मानगो पुल होते हुए डिमना रोड […]
शहर में भारी वाहनों के परिचालन को लेकर जिला प्रशासन ने जारी किए नये दिशा-निर्देश
जमशेदपुर : अब पूर्वाह्न् 10 से 12 बजे तक डिमना रोड, मानगो पुल होते हुए भारी वाहन शहर में प्रवेश कर सकते हैं. साथ ही अपराह्न् 3 से शाम 5 बजे तक भारी वाहन मानगो पुल होते हुए डिमना रोड से शहर से निकलेंगे. उपायुक्त डॉ अमिताभ कौशल एवं एसएसपी एवी होमकर ने इसे लेकर संयुक्त आदेश जारी किये हैं. इससे पूर्व शहर में दोपहर 2.30 से शाम पांच बजे तक भारी वाहनों के परिचालन की छूूट दी गयी थी.
दो अगस्त के आदेश में हुआ संशोधन
जिला प्रशासन ने 29 जुलाई 2014 को दिन भर शहर में भारी वाहनों के प्रवेश एवं परिचालन पर रोक लगा दी थी. दो अगस्त 2014 को इसमें संशोधन किया गया तथा दिन के 2.30 से शाम 5 बजे तक भारी वाहनों के परिचालन में छूट दी थी. वर्तमान में इसी व्यवस्था के तहत भारी वाहनों का परिचालन हो रहा था.
शहर में प्रवेश एवं निकलने का अलग-अलग समय
डीसी और एसएसपी द्वारा जारी संयुक्त आदेश में भारी वाहनों के शहर में प्रवेश और निकलने का अलग-अलग समय तय किया गया है. ताकि एक समय में एक ही मार्ग में वाहनों का दबाव हो. सुबह 10 से 12 मानगो पुल होकर शहर में भारी वाहन प्रवेश करेंगे, जबकि 3 से शाम 5 बजे तक मानगो पुल से होकर भारी वाहनों के शहर से निकलने का समय तय किया गया है. पूर्व में यह व्यवस्था एक साथ लागू थी और दिन के 2.30 बजे से शाम 5 बजे तक एक साथ भारी वाहनों का प्रवेश व निकास होता था जिसके कारण पुल से जुड़े सभी रोड जाम हो जाते थे.
क्या है संयुक्त आदेश
डीसी एवं एसएसपी ने जारी संयुक्त आदेश में कहा कि जमशेदपुर शहर की यातायात व्यवस्था के सुचारु संचालन के लिए गठित तीन सदस्यीय समिति द्वारा विभिन्न औद्योगिक संस्थानों के प्रतिनिधियों, अन्य संबंधित व्यक्तियों से विमर्श के उपरांत एसडीओ द्वारा दी गयी रिपोर्ट के आधार पर यह बदलाव किया गया है.
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