जमशेदपुर: व्यावसायिक वाहनों का परिचालन करने वाले लोगों पर अतिरिक्त बोझ डालते हुए परिवहन विभाग (राज्य सरकार) ने झारखंड मोटरगाड़ी नियमावली, 2001 के नियम 51 के पश्चात उपनियम 51 (1) के तहत फिटनेस प्रमाण पत्र का रेट तय किया है.
इसमें कहा गया है कि फिटनेस टेस्ट के लिए लोगों को अपना आवेदन एक माह पहले देना होगा. ऐसा नहीं करने पर सीधे अर्थदंड का प्रावधान तय किया गया है, जिसके लिए अलग से शुल्क का निर्धारण कर दिया गया है.