जमशेदपुर: रसोई गैस उपभोक्ताओं को डीबीटीएल (डायरेक्ट बेनीफीट ट्रांसफर फॉर एलपीजी) योजना से जोड़ने के लिए एलपीजी कंपनियों ने 31 मार्च, 2015 तक का समय दिया है. ग्राहकों को हो रही परेशानियों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है.
ज्ञात हो कि पहले एक जनवरी, 2015 तक सभी को आधार कार्ड जमा करने का समय दिया गया था. हालांकि योजना एक जनवरी से शुरू हो रही है. एक अप्रैल से योजना शत प्रतिशत लागू किया जायेगा. एक जनवरी से 31 मार्च तक के समय को ग्रेस पीरियड कहा गया है. इस दौरान यदि ग्राहकों का खाता बैंक से जुड़ जाता है, तो सब्सिडी राशि खाते में आनी शुरू हो जाएगी. अग्रिम में मिलने वाली सब्सिडी की राशि से सिलिंडर खरीदा जा सकेगा. अबतक मात्र 32 फीसदी ग्राहक ही आधार से लिंक हो पाये हैं.
डाकघर-सहकारी बैंक ग्राहकों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ
डीबीटीएल का लाभ लेनेवाले ग्राहकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों में खाता खुलवाना होगा. घरेलू गैस सिलिंडर पर मिलने वाली सब्सिडी राशि उन्हीं उपभोक्ताओं के खाते में जमा होगी, जिनका खाता आइएफएससी (इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड) वाले बैंकों में होंगे. डाकघर या सहकारी बैंक के ग्राहकों को सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पायेगा, क्योंकि ये बैंक कोर बैंकिंग से नहीं जुड़े हैं.
आइएफएससी कोड
इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड के जरिये फंड ट्रांसफर होता है. ये आरटीजीएस और एनइएफटी के जरिये फंड ट्रांसफर करने वालों की पहचान भी करता है.
ऐसे पूरी होगी प्रक्रिया
गैस उपभोक्ताओं को आधार नंबर लेकर अपनी गैस एजेंसी और बैंक की शाखा में जाना होगा. जिनके पास आधार कार्ड हैं, वे फार्म नंबर एक बैंक में और फार्म नंबर दो एजेंसी में जमा करवायें. जिनके पास आधार कार्ड नहीं हैं, वे उपभोक्ता फार्म नंबर तीन बैंक और नंबर चार एजेंसी में जमा करायें.