जमशेदपुर: 31 दिसंबर 2014 तक वैसे रसोई गैस के उपभोक्ता, जिन्होंने खुद को बैंक और गैस एजेंसी के साथ आधार लिंकअप नहीं किया है, उन्हें एक जनवरी 2015 से बाजार मूल्य पर रसोई गैस की खरीददारी करनी होगी. एक जनवरी 2015 से सब्सिडी को उपभोक्ता के बैंक एकाउंट में भेजने की योजना सरकार ने तैयार कर ली है.
रसोई गैस की खरीद अब सभी को अब बाजार मूल्य पर करनी होगी. ऐसे में वैसे लोगों को ही फायदा होगा, जिनके पास आधार है. उन्हें मिलनेवाली सब्सिडी की राशि खाते में जायेगी. जिनके पास आधार नहीं है, वे महंगे दाम पर सिलिंडर लेते रहेंगे. डीबीटीएल (डायरेक्ट बेनीफिट कैश ट्रांसफर) योजना का लाभ हर किसी को मिले, इसको लेकर आधार लिंक अप कराने की अपील सभी गैस एजेंसियों की ओर से की जा रही है. जिन लोगों ने पूर्व में भी अपना आधार बैंक-एजेंसी के पास जमा कराया है, वे भी फिर से एजेंसी से इसे सत्यापित करवा लें.
सिर्फ आधार ही होगा कारगर
रसोई गैस पर सब्सिडी के लिए सिर्फ आधार को ही मान्य किया गया है. इसके अतिरिक्त किसी भी पहचान पत्र (मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस) को सब्सिडी के लिए मान्यता प्रदान नहीं की गयी है. पेट्रोलियम विभाग द्वारा जारी किये गये चारों फार्म में सब्सिडी के लिए आधार नंबर का जिक्र किया गया है, अन्य किसी का नहीं.
बाजार मूल्य से तय होगी सब्सिडी की राशि.बाजार मूल्य के मुताबिक सब्सिडी की राशि बैंक खाता में भेजी जायेगी. सब्सिडी वाले गैस सिलिंडर की राशि (440.50 रुपये) के अलावा जो भी राशि गैस सिलिंडर खरीदते वक्त चुकानी पड़ेगी, वह बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जायेगी. 31 दिसंबर को रसोई गैस की नयी कीमत की घोषणा की जायेगी. जिसके बाद मालूम चल पायेगा कि जनवरी माह में कितनी सब्सिडी खाते में आयेगी. हर माह की अंतिम तिथि को नये रेट तय किये जायेंगे.
टोल फ्री नंबर जारी किया गया
उपभोक्ता डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.एमवाइएलपीजी.आइएन पर सीटीसी (नगद हस्तांतरण कंप्लांट) की स्थिति देख सकते हैं. इस बार ग्राहक अपने आधार से जुड़े खाते की जानकारी मोबाइल द्वारा प्राप्त कर सकते हैं. सिर्फ स्टार 99 स्टार 99 हैस डायल करें. इसके बाद अपना आधार संख्या दबाये. ग्राहक के किस खाते में राशि जायेगी, इसकी जानकारी मिल जायेगी. अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800233555 पर कॉल करें.
चार फॉर्म तैयार किये सरकार ने
सब्सिडी की प्रक्रिया पूरी हो सके इसको लेकर सरकार ने चार अलग-अलग फॉर्म जारी किये हैं. इन फॉर्मो को भरकर जमा कराना सभी गैस धारकों की जिम्मेदारी है. पेट्रोलियम विभाग द्वारा जारी किये गये फॉर्म 1 को वैसे उपभोक्ता भरेंगे, जिनके पास आधार कार्ड है. इस फॉर्म में वे बैंक एकाउंट नंबर, आधार नंबर, पूरा पता, मोबाइल नंबर के साथ डिटेल लिखकर बैंक प्रबंधक के पास जमा करायेंगे. डिस्ट्रीब्यूटर के पास जमा किये जानेवाले फॉर्म 2 को भरनेवाले ग्राहकों को अपने आधार की फोटो कॉफी उक्त फॉर्म पर चिपकानी होगी, इसके अलावा गैस डिस्ट्रीब्यूटर का नाम, कंज्यूमर नंबर, एलपीजी आइड 17 डिजिटवाली, मोबाइल नंबर और पता लिखना होगा. जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है उन्हें फॉर्म नंबर 3 भरना होगा. इसमें एलपीजी कनेक्शन का 17 डिजिट, डिस्ट्रीब्यूटर का नाम, कंज्यूमर नंबर और मोबाइल नंबर लिखकर देना होगा. आधार नहीं रखनेवाले ग्राहकों को डिस्ट्रीब्यूटर को भी इसकी जानकारी फॉर्म नंबर 4 में भरकर देनी होगी. इसमें बैंक खाता का नंबर,आइएफसी कोड, एलपीजी नंबर, कंज्यूमर नंबर का डिटेल भर कर जमा कराना होगा. हर फॉर्म के नीचे पावती स्लीप (एकनोलेजमेंट स्लीप) है, जिसे भर कर संबंधित पक्ष बैंक-डिस्ट्रीब्यूटर अपनी मुहर लगाकर उपभोक्ता को वापस करेगा. भविष्य में ग्राहक और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच किसी भी वाद-विवाद के समाधान का काम यह स्लीप करेगी.