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ट्रेन छूटी तो तीन दिन के अंदर टिकट लौटाने पर ही मिलेगा रिफंड

नयी दिल्ली. रेलवे ने टिकट दलालों पर नकेल कसने के लिए रिफंड के नियमों में बदलाव किया है, लेकिन इससे यात्रियों की परेशानी भी बढ़ सकती है. नये नियम के मुताबिक, ट्रेन छूटने की स्थिति में अब यात्री को रिफंड के लिए तीन दिन के भीतर ही अपना टिकट लौटाना होगा. ऐसा करने पर ही […]

नयी दिल्ली. रेलवे ने टिकट दलालों पर नकेल कसने के लिए रिफंड के नियमों में बदलाव किया है, लेकिन इससे यात्रियों की परेशानी भी बढ़ सकती है. नये नियम के मुताबिक, ट्रेन छूटने की स्थिति में अब यात्री को रिफंड के लिए तीन दिन के भीतर ही अपना टिकट लौटाना होगा. ऐसा करने पर ही उन्हें टिकट के आधे पैसे वापस मिलेंगे, जबकि तीन दिन के बाद रेलवे ऐसे किसी भी टिकट पर विचार नहीं करेगा. गौरतलब है कि अभी तक ट्रेन छूटने की स्थिति में यात्री 30 दिनों तक टिकट वापसी कर सकते थे, जिसके बाद रेलवे उन्हें आधे पैसे वापस करता रहा है. रेल विभाग का कहना है कि टिकट वापसी की मियाद इसलिए घटाई गयी है कि टिकट दलाल इसका फायदा उठाते थे. रायपुर के आरक्षण अफसरों से मिली जानकारी के मुताबिक कैंसिलेशन के लिए सिर्फ तीन दिन की मियाद का नियम लागू कर दिया गया है. कैंसिलेशन के लिए ट्रेन छूटने के बाद यात्रियों को टिकट डिपॉजिट रिसीप्ट या टीडीआर भरनी होती है. इसमें ट्रेन छूटने को लेकर कारण भी स्पष्ट करना होता है. इसके बाद स्टेशन मैनेजर की अनुमति के बाद टिकट कैंसिल होता है और आधे पैसे लौटाये जाते हैं.

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