जमशेदपुर: जिला जज-1 दीपक कुमार की अदालत ने शादी का झांसा देकर आदिवासी युवती से दुष्कर्म, जबरन गर्भपात कराने और जाति के नाम पर अपशब्द मामले के आरोपी संतोष सिंह को अलग-अलग धारा में सजा सुनायी है.
अदालत ने भादवि की धारा 313 में जबरन गर्भपात कराने के मामले में सात वर्ष की कैद समेत पांच हजार जुर्माना, धारा 417 धोखाधड़ी में छह माह की कैद तथा 3/10 एससी/एसटी एक्ट में तीन वर्ष की कैद समेत दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. अदालत ने पिछले दिनों संतोष को उक्त सभी धारा में दोषी करार दिया था.
इस संबंध में गोविंदपुर थाना में पीड़िता के बयान पर 27 अप्रैल 2009 को गोविंदपुर निवासी सह टाटा मोटर्स में कान्वाई संतोष सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. मामले के मुताबिक पीड़िता टाटा कोलिंस में सफाई का काम करती थी.
वर्ष 2000 में दोनों एक-दूसरे के करीब आये, जिसके बाद शादी का झांसा देकर आरोपी ने पीड़िता से शारीरिक संबंध स्थापित किया. 2008 में वह पहली बार गर्भवती हुई तो उसे आरोपी ने आदित्यपुर के एक नर्सिग होम में गर्भपात करा दिया था. 2009 में वह पुन: गर्भवती हुई तो उसका गर्भपात आरोपी ने कराया. पीड़िता ने जब शादी के लिए आरोपी पर दबाव बनाया तो उसने जाति सूचक टिप्पणी भी की.