नो इंट्री में मिली छूट, आदेश आज से लागू, टाटा स्टील ने मांगी थी ढाई घंटे की छूट
जमशेदपुर : टाटा स्टील, रेलवे, लाफार्ज एवं विभिन्न ट्रांसपोर्ट एसोसिएशनों की मांग पर जिला प्रशासन ने भारी वाहनों की नो इंट्री में ढाई घंटे की छूट दी है.
मानगो पुल, डिमना रोड, भुइयांडीह रोड, पुराना कोर्ट रोड समेत अन्य मार्गो पर (29 जुलाई से पूर्व की भांति) अपराह्न् 2.30 बजे से शाम पांच बजे तक भारी वाहनों के परिचालन की छूट दी गयी है.
टाटा स्टील एवं उससे जुड़ी अन्य कंपनियों में माल लाने-ले जाने के लिए इसके अतिरिक्त सुबह 9 से 12 बजे तक की छूट दी गयी है. इससे संबंधित संयुक्त आदेश उपायुक्त डॉ अमिताभ कौशल एवं एसएसपी एवी होमकर ने जारी कर दिया है. आदेश रविवार से प्रभावी माना जायेगा.
गौरतलब है कि जिला प्रशासन द्वारा 28 अगस्त को आदेश जारी कर 29 जुलाई से 16 अगस्त तक सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक भारी वाहनों की नो इंट्री लगायी थी. इसके बाद टाटा स्टील, रेलवे, लाफाजर्, विभिन्न ट्रांसपोर्ट एसोसिएशनों द्वारा नो इंट्री में छूट देने की मांग की गयी थी.
इसके बाद एसडीओ, डीटीओ एवं डीएसपी ने शुक्रवार को जांच की थी और रिपोर्ट उपायुक्त को सौंपा था. इसके बाद नो इंट्री में छूट संबंधी ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एसएसपी को भेजा गया. एसएसपी द्वारा ड्राफ्ट तैयार कर उपायुक्त के पास भेजा गया जिसके बाद 28 जुलाई को जारी आदेश में संशोधन करते हुए छूट संबंधी संयुक्त आदेश जारी किया गया. ट्रैफिक इंस्पेक्टर, सभी यातायात प्रभारी एवं सभी थाना प्रभारी को इसका अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है.
टाटा स्टील ने मांगी थी ढाई घंटे की छूट: टाटा स्टील द्वारा नो इंट्री में छूट के लिए जिला प्रशासन को जो प्रस्ताव दिया था उसमें मानगो पुल-डिमना रोड समेत अन्य मार्गो में दोपहर ढाई बजे से पांच बजे तक भारी वाहनों के परिचालन में छूट की मांग की थी. इसके अलावा टाटा स्टील द्वारा उत्पादन को ध्यान में रखते हुए एक कंपनी से दूसरी कंपनी माल लाने-ले जाने के लिए पूर्व की तरह नो इंट्री में छूट तथा कुछ रूट में 24 घंटे की छूट मांगी थी.
जिला प्रशासन द्वारा टाटा स्टील की मांगी गयी तीन मांगों में से दो मांगों को पूरा करते हुए छूट प्रदान कर दी गयी. टाटा स्टील के अलावा रेलवे, लाफार्ज एवं विभिन्न ट्रांसपोर्ट एसोसिएशनों ने भी नो इंट्री में छूट मांगी थी.
प्रथम पहर में मानगो पुल समेत सभी क्षेत्रों में मिलेगी जाम से मुक्ति
जिला प्रशासन द्वारा नो इंट्री में छूट संबंधी जारी संशोधित आदेश से मानगो समेत शहर के अन्य हिस्सों( भुइयांडीह रोड लिट्टी चौक तक, पुराना कोर्ट रोड) में प्रथम पहर में लोगों को जाम से राहत मिलती रहेगी. 28 जुलाई के पूर्व तक सुबह 9 से 12 बजे तक भारी वाहनों को नो इंट्री में छूट दी जाती थी, जिसके कारण डिमना रोड, मानगो पुल, पुराना कोर्ट रोड, भुइयांडीह रोड में जाम लगा रहता था.