जमशेदपुर : टाटा वर्कर्स यूनियन के पूर्व अध्यक्ष रघुनाथ पांडेय के साकची फ्लावर मिल स्थित आवास में जबरन पिस्तौल लेकर घुसने और धमकाने के मामले में श्री पांडेय की शुक्रवार को गवाही हुई. श्री पांडेय ने घटना को सही बताते हुए अमरनाथ ठाकुर (कमेटी मेंबर) के खिलाफ बयान दिया. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत (सीजेएम कोर्ट) में रघुनाथ पांडेय ने घटना के बारे में पूरी जानकारी दी.
घटना 30 दिसंबर 2010 की है. साकची फ्लावर मिल स्थित रघुनाथ पांडेय के आवास में बैठक चल रही थी. उसी बीच रात करीब 11.15 बजे एक कार उनके आवास के गेट पर लगी. उसमें से अमरनाथ ठाकुर सहित दो अन्य लोग निकले. उन्होंने गेट पर तैनात सुरक्षा गार्ड को यूनियन का पदाधिकारी बताया, लेकिन सुरक्षा गार्ड उन्हें अंदर जाने नहीं दिया. उसके बाद अमरनाथ सुरक्षा गार्ड को धक्का देकर उनके आवास में घुस गये. वहां, पहले से छह से सात कमेटी मेंबर मौजूद थे, जो मीटिंग कर रहे थे.
उस वक्त अमरनाथ ठाकुर के हाथ में पिस्तौल थी. सभी लोगों को देख कर अमरनाथ ठाकुर वहां से निकल गये. इस संबंध में सुरक्षा गार्ड राम नारायण दूबे के बयान पर साकची थाना में केस दर्ज किया गया था. इस मामले में अमरनाथ ठाकुर को डिस्चार्ज भी कर दिया गया था. बाद में, रघुनाथ पांडेय की ही पैरवी पर अमरनाथ ठाकुर को नौकरी भी मिली थी. अब तक यह केस पेंडिंग है.