जमशेदपुर : जेम्को आजाद बस्ती के साहिल (7) की हत्या की नीयत से अपहरण करने के मामले में एडीजे 9 की अदालत ने रिंकू साहू को पांच साल की सजा सुनाई है. अदालत ने 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मामले में कुल आठ लोगों की गवाही हुई. कोर्ट ने अपहरण में पांच साल की सजा और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. इसी तरह जानलेवा हमला करने में 5 साल की सजा और 20 हजार रुपये का जुर्माना व हाथापायी करने की धारा 332 में एक साल की सजा सुनायी गयी है.
इसी तरह से धारा 324 में 3 साल और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. सभी सजा एक साथ चलेगी. जुर्माना नहीं चुकाने पर चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. घटना 18 अप्रैल 2015 की है. अनिता देवी ने टेल्को थाने में मामला दर्ज कराया था. इसमें बताया गया था कि साहिल घर के बाहर खेल रहा था, अचानक गायब हो गया. बर्मामाइंस पुलिस ने साहिल को बर्मामाइंस ट्यूब कंपनी के पास से बरामद किया था.