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पति को आठ वर्ष की सजा

जमशेदपुर. पत्नी को आत्महत्या के लिए प्रेरित करना के मामले में बुधवार को एडीजे-1 की कोर्ट ने मृतिका फरहा खान के पति सैनूल को आठ वर्ष की सजा सुनायी है. इस मामले में कुल 12 लोगों की गवाही कोर्ट में कराया गया था. इस मामले के अन्य अभियुक्त जुलेखा, जैनूल, मैनूल और चांद खान के […]

जमशेदपुर. पत्नी को आत्महत्या के लिए प्रेरित करना के मामले में बुधवार को एडीजे-1 की कोर्ट ने मृतिका फरहा खान के पति सैनूल को आठ वर्ष की सजा सुनायी है. इस मामले में कुल 12 लोगों की गवाही कोर्ट में कराया गया था. इस मामले के अन्य अभियुक्त जुलेखा, जैनूल, मैनूल और चांद खान के नाम को केस से हटा दिया गया.

घटना 25 अप्रैल 2015 की है. घटना परसुडीह के कीताडीह की है. घटना के संबंध में दर्ज मुकदमा के अनुसार पिंकी प्रवीण उर्फ फरहा खान की शादी सैनूल के साथ हुई थी. उसका मायके व ससुराल भी कीताडीह में है. शादी के बाद ससुराल के लोग लगातार उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे. इसी दौरान परिवार के सभी लोगों ने मिल कर उसे जला कर मार दिया.

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