पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को एक वर्ष की सजा, जमानत भी मिली

हजारीबाग : पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को एक मामले में दोषी पाते हुए एक साल की साधारण कैद की सजा सुनायी गयी है. शनिवार को न्यायिक दंडाधिकारी आरती माला की अदालत ने केरेडारी थाना (कांड सं 55/10 धारा 353, 249, 323, 504) में दर्ज मामले में सिर्फ योगेंद्र साव को दोषी माना. आठ अन्य आरोपियों […]

By Prabhat Khabar Print Desk | May 24, 2015 5:24 AM
हजारीबाग : पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को एक मामले में दोषी पाते हुए एक साल की साधारण कैद की सजा सुनायी गयी है. शनिवार को न्यायिक दंडाधिकारी आरती माला की अदालत ने केरेडारी थाना (कांड सं 55/10 धारा 353, 249, 323, 504) में दर्ज मामले में सिर्फ योगेंद्र साव को दोषी माना. आठ अन्य आरोपियों को बरी कर दिया.
सजा सुनाये जाने के बाद बचाव पक्ष के अधिवक्ता बासुदेव साव ने आवेदन दिया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए योगेंद्र साव को जमानत पर रिहा कर दिया. योगेंद्र साव इस सजा के खिलाफ जिला सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में अपील करेंगे.
मारपीट व तोड़फोड़ का है मामला : 17 अगस्त 2010 को केरेडारी थाने में कोल माइनिंग प्रोजेक्ट एनटीपीसी के तत्कालीन महाप्रबंधक राघवेंद्र कुमार सिंह के बयान पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी. राघवेंद्र सिंह व उनके कर्मचारियों से मारपीट व सरकारी कार्य में बाधा व तोड़फोड़ का आरोप लगाया गया था. केरेडारी में एनटीपीसी का साइड कार्यालय का उदघाटन होना था, जिसका विरोध किया गया था.

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