10.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

बॉक्स::4::: गंदिरा उरांव को सात साल की सजा

पुग्गू नवाटोली के गंदिरा उरांव ने वर्ष 2009 में कुदाल से मार कर गोसाई उरांव को घायल कर दिया थाबाद में गोसाई पागल हो गया और वर्ष 2012 में उसकी मौत हो गयी थीप्रतिनिधि, गुमलासहायक सत्र न्यायाधीश प्रथम श्रेणी राम जियावन की अदालत ने पुग्गू गांव के गोसाई उरांव पर जानलेवा हमला के बाद पागल […]

पुग्गू नवाटोली के गंदिरा उरांव ने वर्ष 2009 में कुदाल से मार कर गोसाई उरांव को घायल कर दिया थाबाद में गोसाई पागल हो गया और वर्ष 2012 में उसकी मौत हो गयी थीप्रतिनिधि, गुमलासहायक सत्र न्यायाधीश प्रथम श्रेणी राम जियावन की अदालत ने पुग्गू गांव के गोसाई उरांव पर जानलेवा हमला के बाद पागल होकर मौत होने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी गुमला थाना के पुग्गू नवाटोली निवासी गंदिरा उरांव को सात साल की सजा सुनायी है. उसके ऊपर गांव के ही गोसाई उरांव पर जानलेवा हमला करने का आरोप था. तीन मई 2009 को गंदिरा ने गोसाई के माथे पर कुदाल से वार किया था. जिससे उसका माथा फट गया था. चोट लगने से वह पागल हो गया था. इलाज के क्रम में 23 अगस्त 2012 को गोसाई की मौत हो गयी थी. चूंकि वह घर का एकमात्र कमाऊ व्यक्ति था. इसलिए कोर्ट ने इसे गंभीर अपराध माना और आरोपी को सजा सुनायी है. धारा 307 के तहत सात साल की सश्रम कारावास व पांच हजार का अर्थदंड लगाया. वहीं धारा 326 के तहत सात साल की सजा, पांच हजार का अर्थदंड, धारा 341 के तहत एक वर्ष की सजा व धारा 341 के तहत एक माह की सजा सुनायी है. सभी सजा साथ-साथ चलेगी.खेत से पानी बहाने को लेकर हुआ था विवाद जानकारी के अनुसार गोसाई उरांव के खेत के मेढ़ को काट कर गंदिरा ने पानी बहा दिया था. जब गोसाई ने इसका विरोध किया, तो गुस्सा में गंदिरा ने हाथ में पकड़े कुदाल से उसके माथे पर वार कर दिया. इस घटना के बाद गोसाई घायल हो गया. इलाज के बाद स्थिति ठीक हुई थी. लेकिन वह पागल हो गया था.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें