मारपीट मामले में दो को दो-दो वर्ष की सजा

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 01 Sep 2016 7:23 AM

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गिरिडीह : गिरिडीह की एक अदालत ने मारपीट मामले में बुधवार को दो लोगों को दो-दो वर्ष की सजा सुनायी है. सूचक जगदीश राम पिता गणेश राम के आवेदन पर 15.12.2001 को मुफस्सिल थाना में कांड संख्या 360/01 के तहत मामला दर्ज किया गया था. मामले में सूचक जगदीश राम ने पुलिस को दिये आवेदन […]

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गिरिडीह : गिरिडीह की एक अदालत ने मारपीट मामले में बुधवार को दो लोगों को दो-दो वर्ष की सजा सुनायी है. सूचक जगदीश राम पिता गणेश राम के आवेदन पर 15.12.2001 को मुफस्सिल थाना में कांड संख्या 360/01 के तहत मामला दर्ज किया गया था. मामले में सूचक जगदीश राम ने पुलिस को दिये आवेदन में कहा था कि 15.12.2001 को बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत गादी निवासी छत्रधारी सोनार, विनोद सोनार, उसकी बहन चमेलवा देवी, विनोद स्वर्णकार की पत्नी रीता देवी समेत 50-60 अज्ञात लोग गाली-गलौज करते हुए जान मारने की नीयत से उसके घर में घुस गये और उसके साथ मारपीट की. अशोक पोद्दार ने लाठी से तथा उसकी पत्नी लक्ष्मी राउत ने फरसा से उसके सिर पर वार कर दिया था. इससे उसका सिर फट गया था.
बीच-बचाव करने जब उसका भाई जितेंद्र राम वहां पहुंचा तो विनोद स्वर्णकार ने फरसा से उस पर वार कर दिया. इसके अलावा अशोक पोद्दार व छत्रधारी सोनार ने उसके घर में आग लगा दी थी. इससे घर में रखे सारे सामान जल कर नष्ट हो गये थे. मामले में सूचक जगदीश राम के बयान पर मुफस्सिल थाना में कांड संख्या 360/01 भादवि की धारा 147, 341, 448, 323, 324, 307, 436 के तहत मामला दर्ज किया गया था. सत्रवाद संख्या 358/03 में अदालत ने लक्ष्मी राउत व विनोद स्वर्णकार को दोषी पाते हुए दो-दो वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.
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