उपभोक्ता फोरम में दायर किया गया था मामला
गिरिडीह : उपभोक्ता फोरम ने कार्यपालक विद्युत अभियंता व सहायक विद्युत अभियंता पर सात हजार रुपये का जुर्माना किया है. इंद्रमणि देवी पति रामेश्वर शर्मा कुटिया रोड गिरिडीह निवासी ने उपभोक्ता फोरम में परिवाद पत्र दायर कर बिजली विभाग पर औसत से अधिक राशि लेने का मामला दायर किया था.
भुक्तभोगी का कहना था कि बिजली विभाग ने उनके बिल में औसत से अधिक राशि भेज दी, जिस कारण उन्हें अधिक बिल जमा करना पड़ा. इस मामले में उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष सी तांती व महिला सदस्य रूबी कुमारी ने अपने फैसले में विद्युत कार्यपालक अभियंता व सहायक विद्युत अभियंता को निर्देश दिया कि भविष्य में औसत बिल नहीं भेजें.
उपभोक्ता को इससे मानसिक व शारीरिक रूप से परेशानी झेलनी पड़ती है. फोरम ने इस परेशानी के मद्देनजर कार्यपालक विद्युत अभियंता व सहायक विद्युत अभियंता पर पांच हजार और मुकदमा खर्च के लिए दो हजार समेत कुल सात हजार रुपये का जुर्माना किया है.
दो माह के अंदर राशि उपभोक्ता को अदायगी नहीं करने पर 15 प्रतिशत ब्याज के साथ उन्हें अलग से जुर्माना भरना पड़ेगा. इस मामले में आवेदिका इंद्रमणि देवी की ओर से अधिवक्ता नागेश्वर प्रसाद सिन्हा और बिजली विभाग की ओर से अधिवक्ता नरेंद्र कुमार शर्मा ने बहस की.