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दहेज हत्या में पति समेत चार को सजा

अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय ने सुनाई सजागिरिडीह : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय अरुण कुमार सिंह की अदालत ने सोमवार को दहेज हत्याकांड के एक मामले में पति समेत चार लोगों को सजा सुनाई है. भादवि 304बी व 498ए के तहत दर्ज किये गये इस मामले में पति सुनील शर्मा को दस […]

अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय ने सुनाई सजा
गिरिडीह : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय अरुण कुमार सिंह की अदालत ने सोमवार को दहेज हत्याकांड के एक मामले में पति समेत चार लोगों को सजा सुनाई है. भादवि 304बी व 498ए के तहत दर्ज किये गये इस मामले में पति सुनील शर्मा को दस वर्ष, भैसुर अनिल शर्मा, चाचा ससुर जागेश्वर ठाकुर व सास देवंती देवी को दो-दो वर्ष की सजा सुनाई गयी है.

इस मामले में मृत महिला के ससुर राम लखन ठाकुर भी अभियुक्त थे, लेकिन विचारण के दौरान ही उनकी मौत हो चुकी थी. गौरतलब हो कि 1998 में सुनीता देवी की शादी तिसरी थाना क्षेत्र के चंदौरी निवासी सुनील शर्मा के साथ हुई थी. शादी के बाद पांच हजार रुपये व बरतन के लिए सुनीता को प्रताड़ित किया जाता था. 21 मार्च 2002 की रात को पति सुनील ने सुनीता के शरीर पर किरासन तेल उड़ेल कर आग लगा दी थी.

दहेज हत्या में पति

22 मार्च 2002 को सदर अस्पताल में सुनीता की मौत हो गयी थी. इसी मामले में पति सुनील शर्मा समेत पांच लोग नामजद अभियुक्त थे. इसी हत्या को लेकर सोमवार को सजा सुनाई गयी है. मामले में सरकारी पक्ष की तरफ से एपीपी रामरतन शर्मा बहस कर रह थे, जबकि बचाव पक्ष की ओर से पारसनाथ साव अधिवक्ता थे.

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