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-दहेज हत्या में पति, ससुर व भैंसूर को सजा

पति को 10 व ससुर-भैंसूर को 7-7 वर्ष कारावासचित्र परिचय : गिरिडीह. जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पंचम सुनील कुमार सिंह की अदालत ने गुरुवार को दहेज हत्याकांड के मामले में पति खुर्शीद अंसारी को दस वर्ष की साधारण कारावास की सजा सुनाई है, जबकि भैंसुर राजू अंसारी व ससुर कुद्दूस अंसारी को 7-7 वर्ष […]

पति को 10 व ससुर-भैंसूर को 7-7 वर्ष कारावासचित्र परिचय : गिरिडीह. जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पंचम सुनील कुमार सिंह की अदालत ने गुरुवार को दहेज हत्याकांड के मामले में पति खुर्शीद अंसारी को दस वर्ष की साधारण कारावास की सजा सुनाई है, जबकि भैंसुर राजू अंसारी व ससुर कुद्दूस अंसारी को 7-7 वर्ष की सजा सुनायी गयी. मामला जमुआ थाना अंतर्गत चकमंजो का है. इस मामले में आवेदक जुमराती मियां ने जमुआ थाना पुलिस को दिये आवेदन में कहा था कि 19.01.2006 को उसकी बहन अमना खातून को ससुराल वालों ने गला दबा कर हत्या कर दी थी. उन्होंने आरोप लगाया कि दहेज में पैसे की मांग को लेकर उसकी बहन को प्रताडि़त भी किया जाता था और इसके लिए पंचायती भी हुई. पंचायत में उसके पति मुफस्सिल थाना अंतर्गत कमलजोर निवासी खुर्शीद अंसारी ने पंचायतों के समक्ष बांड भर कर उसकी बहन को ससुराल ले गया. बाद में उसे पता चला कि उसकी बहन की हत्या कर दी गयी है. इस मामले में जुमराती मियां ने पति खुर्शीद अंसारी, ससुर कुद्दुस अंसारी व भैंसुर राजू अंसारी को नामजद अभियुक्त बनाया. सत्रवाद संख्या 219/06 में अदालत ने खुर्शीद अंसारी को 10 वर्ष की साधारण कारावास व कुद्दुस अंसारी तथा राजू अंसारी को 7-7 वर्ष की कारावास की सजा दी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता भरतनाथ सिंह व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता महेंद्र देव ने बहस की.

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