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हत्या मामले में चार लोग दोषी करार

गिरिडीह : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नंबर टू अरुण कुमार गुप्ता की अदालत ने जमीन विवाद को लेकर हुई हत्या के आरोप में चार लोगों को दोषी करार किया है. इनमें प्रमुख रूप से इसलाम मियां पिता करीम मियां, कादिर मियां पिता करीम मियां, नासीर मियां व मुख्तार मियां पिता इसलाम मियां शामिल है. […]

गिरिडीह : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नंबर टू अरुण कुमार गुप्ता की अदालत ने जमीन विवाद को लेकर हुई हत्या के आरोप में चार लोगों को दोषी करार किया है.
इनमें प्रमुख रूप से इसलाम मियां पिता करीम मियां, कादिर मियां पिता करीम मियां, नासीर मियां व मुख्तार मियां पिता इसलाम मियां शामिल है. इस मामले में सजा को लेकर 16 जनवरी को सुनवाई होगी.
मामला ताराटांड़ थाना अंतर्गत नावाटांड़ गांव का है. सूचक मकबूल मियां ने पुलिस को दिये आवेदन में कहा था कि जमीन विवाद को लेकर पांच सितंबर 2011 को मंजूर अंसारी की हत्या कर दी गयी थी. मामले के बाद ताराटांड़ थाना में कांड संख्या 30/11 भादवि की धारा 147, 148, 302, 149, 329, 323, 341 के तहत उक्त चारों को अभियुक्त बनाया गया था. सूचक ने बताया कि संबंधित लोग लाठी-डंडा से लैस होकर आये और मंजूर अंसारी को मारपीट कर जख्मी कर दिया.
इलाज के लिए गिरिडीह ले जाने के दौरान मंजूर अंसारी ने दम तोड़ दिया. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर लोक अभियोजक रंजीत सिंह व अजीत कुमार राय ने बहस किया. जबकि बचाव पक्ष की ओर से विनोद यादव ने बहस किया.

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