सड़क किनारे खुले में पशु-पक्षी वध पर होगी सख्त कार्रवाई : एसडीएम

सड़क किनारे खुले में पशु-पक्षी वध पर होगी सख्त कार्रवाई : एसडीएम

नगर निकायों को अभियान चलाकर खुले में पशु-पक्षी वध पर रोक लगाने का निर्देश प्रतिनिधि, गढ़वा सदर अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार ने क्षेत्र में खुले में मांस, मछली और मुर्गा बिक्री व सड़क किनारे बकरी और मुर्गा वध पर सख्ती बरतते हुए गढ़वा नगर परिषद व मझिआंव नगर पंचायत को कई निर्देश दिये. एसडीएम ने कहा कि दोनों नगर निकायों में अभियान चलाकर एक सप्ताह के भीतर सड़कों पर खुले में पशु-पक्षियों के वध और उनके अवशेष बिखेरने पर पूरी तरह रोक सुनिश्चित की जाये. उन्होंने यह भी कहा कि यह सार्वजनिक असुविधा का विषय है. यदि एक माह के भीतर सुधार नहीं होता है, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 152 (पूर्व में सीआरपीसी 133) के तहत कानूनी कार्रवाई की जायेगी. इसी दौरान एसडीएम ने नगर परिषद के नगर प्रबंधक, स्वच्छता पर्यवेक्षक और राजस्व कर्मियों के साथ मझिआंव मोड़ पर करीब आधा दर्जन दुकानों का औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण में पाया गया कि इन दुकानों में खुले में सैकड़ों मुर्गियों का वध हो रहा था और सड़क पर पंख, पंजे और खून फैला हुआ था, जिससे आम लोगों को असुविधा हो रही थी. एसडीएम ने संबंधित दुकानदारों को कड़ी चेतावनी दी और कहा कि पुनः निरीक्षण में यदि ऐसी स्थिति पायी जाती है तो कानूनी कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने अंचलाधिकारी को इन दुकानों के भूमि स्वामित्व का प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. यदि दुकानें सार्वजनिक भूमि पर हैं, तो नगर परिषद के समन्वय से उन्हें हटाने या ध्वस्त करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाये. दुकानों को व्यवस्थित या बंद कराने का निर्देश एसडीएम ने गढ़वा नगर परिषद व मझिआंव नगर पंचायक के कार्यपालक पदाधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया कि शहर के मुख्य चौराहों, मंदिरों, पूजा स्थलों और विद्यालयों के आसपास संचालित ऐसी दुकानों को नियमानुसार व्यवस्थित करायें या बंद करायें. एसडीएम ने स्पष्ट किया कि एक माह में सुधार न होने पर दुकानों के संचालकों के साथ-साथ नगर निकायों के संबंधित कर्मियों पर भी कार्रवाई की जाएगी.

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By Akarsh Aniket

Akarsh Aniket is a contributor at Prabhat Khabar.

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