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Corruption in Scheme: झारखंड में 90 फीसदी अनुदान पर गाय वितरण योजना में भ्रष्टाचार का खुलासा, सरकार ने योजना पर लगायी रोक

Corruption in Scheme: लाभुक चयन में कथित गड़बड़ी के बाद गव्य विकास विभाग की ओर से 90 प्रतिशत अनुदान पर गाय वितरण योजना पर रोक लगा दी गयी है.

गढ़वा (पीयूष तिवारी) : लाभुक चयन में कथित गड़बड़ी के बाद गव्य विकास विभाग की ओर से 90 प्रतिशत अनुदान पर गाय वितरण योजना पर रोक लगा दी गयी है़ कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव ने उपायुक्त को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा गया है कि गड़बड़ी की जांच होने तक गाय वितरण योजना पर रोक रहेगी.

चिट्ठी में कहा गया है कि वितरित की गयी गायों तथा अन्य परिसंपतियों का भौतिक सत्यापन करना है. जब तक यह काम पूरा नहीं हो जाता, इस योजना पर रोक रहेगी. इस पत्र के आलोक में उपायुक्त ने दुग्ध पथ (जहां से दूध एकत्र कर दुग्ध शीतक केंद्र को दूध भेजा जाता है) से संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों को लाभुकों का भौतिक सत्यापन करने का निर्देश दिया है़

बताया गया कि निर्देश के आलोक में जांच शुरू कर दी गयी है़ वित्तीय वर्ष 2015-16 से वित्तीय वर्ष 2019-20 तक के लाभुकों की कथित गड़बड़ी की जांच (भौतिक सत्यापन) हो रही है़ वित्तीय वर्ष 2015-16 में 200 तथा 2019-20 में 400 लाभुकों के खाते में गाय खरीदने के लिए 90 प्रतिशत अनुदान की राशि, जिसमें शेड निर्माण की राशि भी शामिल है, भेजी गयी थी़

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नियम के अनुसार, वैसे ही प्रखंड से बीपीएल श्रेणी की महिला लाभुकों को इस योजना का लाभ देना था, जो दुग्ध पथ के अंतर्गत आते हैं. इसमें मुख्य रूप से गढ़वा जिला के कांडी एवं रमना प्रखंड को शामिल करना था, क्योंकि इन प्रखंडों से प्रतिदिन दुग्ध शीतक केंद्र को दूध एकत्र कर भेजा जाता है़

सचिव के निर्देशानुसार इस बात की भी जांच की जा रही है कि जिन महिलाओं को लाभुक बनाया गया है, वे सभी बीपीएल (गरीबी रेखा के नीचे) हैं या नही़ं इसके अलावा, अंतिम रूप से चयन में उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा प्राप्त है या नहीं, लाभुकों ने गाय का क्रय किया है या नहीं या उन्होंने बीमा कराया है या नहीं.

2019-20 के लाभुकों का खाता होल्ड

वित्तीय वर्ष 2019-20 में 90 प्रतिशत अनुदान पर 400 लाभुकों के बीच गाय वितरण के लक्ष्य में से 359 लोगों के खाते में गाय क्रय करने के लिए कुल योजना राशि 1.16 लाख रुपये में से प्रथम किस्त की राशि 59,580 रुपये खाते में डाल दी गयी है.

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सचिव के निर्देश तथा इसके पूर्व कोरोना काल की वजह से नियमानुसार पशु मेला का आयोजन नहीं किया जा सका है़ इस वजह से लाभुकों ने अभी तक गाय की खरीद नहीं की है. इधर, इस राशि को बैंक से निकालकर लाभुक दूसरे मद में नहीं लगा सकें, इस वजह से उनके खाते को होल्ड कर दिया गया है़ बताया गया कि जांच पूरी होने के बाद सचिव के निर्देश के आलोक में आगे की कारवाई की जायेगी.

निर्देश के आलोक में काम करेंगे : जिला गव्य विकास पदाधिकारी

जिला पशुपालन पदाधिकारी सह गव्य विकास पदाधिकारी धनिकलाल मंडल ने बताया कि सचिव के निर्देश के अलोक में उपायुक्त की ओर से इसकी जांच करायी जा रही है़ आगे के निर्देश के आलोक में वे काम करेंगे.

Posted By : Mithilesh Jha

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